राज्य चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम से चुनाव कराए जाने के मामले पर जवाब देने बोर्ड को मिला समय

राज्य चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम से चुनाव कराए जाने के मामले पर जवाब देने बोर्ड को मिला समय

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-12 10:25 GMT
राज्य चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम से चुनाव कराए जाने के मामले पर जवाब देने बोर्ड को मिला समय



डिजिटल डेस्क जबलपुर। केंटोमेंट के आगामी चुनाव, राज्य चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम मशीनों से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई टल गई। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले पर जवाब पेश करने केन्ट बोर्ड को दो सप्ताह का समय देकर अगली सुनवाई 24 जनवरी को निर्धारित की है।
केंट में रहने वाले विधि संकाय के छात्र साहिल अग्रवाल की ओर से दायर इस जनहित याचिका में केंट बोर्ड के आगामी चुनाव की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक कराए जाने की राहत चाही गई है। आवेदक का कहना है कि केंट बोर्ड के चुनाव राज्य चुनाव आयोग से ईवीएम के जरिए कराने, चुनाव में नोटा का विकल्प देने और पार्टी के चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराने और प्रत्याशियों की संपत्ति व अपराधिक मामलों को लेकर शपथ पत्र भी लिए जाने के निर्देश देश की शीर्ष अदालत ने दिए हैं। ऐसे में केन्ट बोर्ड चुनावों में उन निर्देशों का पालन कराया जाना जरूरी है, लिहाजा इस बारे में आवश्यक निर्देश अनावेदकों को दिए जाएं। इस मामले पर हाईकोर्ट ने विगत 3 मई को अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये थे।
मामले पर बुधवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल हाजिर हुए। केन्ट बोर्ड की ओर से अधिवक्ता विक्रम
सिंह ने जवाब पेश करने समय मांगा जो प्रदान करते हुए युगलपीठ ने सुनवाई
24 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी।

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