जान लीजिए मुंबई पुलिस का निर्देश- बाल कटाने दो किलोमीटर से दूर गए तो होगी कार्रवाई

जान लीजिए मुंबई पुलिस का निर्देश- बाल कटाने दो किलोमीटर से दूर गए तो होगी कार्रवाई

Tejinder Singh
Update: 2020-06-28 13:25 GMT
जान लीजिए मुंबई पुलिस का निर्देश- बाल कटाने दो किलोमीटर से दूर गए तो होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबईकरों को अपने घर से 2 किलोमीटर के दायरे में ही बाल कटाने, व्यायाम करने और खरीदारी जैसे काम निपटने होंगे। ऐसा न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरतेगी।  चिकित्सा और ऑफिस जाने के अलावा किसी और काम के लिए कोई घर से 2 किलोमीटर से दूर अपना वाहन ले गया तो उसकी गाड़ी  भी जब्त कर ली जाएगी। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी प्रणय अशोक ने रविवार को यह जानकारी दी और कहा कि राज्य सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत कुछ छूट दी है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी को व्यक्तिगत सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। डीसीपी प्रणय अशोक ने मुंबईकरों से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारी समझे और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले।

यह हैं दिशानिर्देश

1- केवल अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही घर से बाहर निकले।
2- घर से बाहर घूमते समय चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य ।
3- घर से 2 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित बाजार और दुकानों में ही जा सकते हैं।
4- खुली जगह पर व्यायाम भी घर से 2 किलोमीटर के दायरे में ही करने की इजाजत।
5- कार्यालय या चिकित्सा से जुड़ी आपातस्थिति में ही 2 किलोमीटर से आगे जाने की इजाजत।
6- सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।
7- उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
8- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाली दुकानें और दूसरे प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे।
9- रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू, अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही घर से बाहर निकलने की इजाजत
10- बिना वैध वजह के घर से दूर धूम रहीं गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा।

ठाणे में भी सख्ती

कुराने संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई ही नहीं ठाणे पुलिस ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।  खाने में भी नाकेबंदी लगा दी गई है। ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना वजह घूम रहे लोगों की दुपहिया जब्त कर ली जाएगी। निजी कार और टैक्सी में भी ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक शख्स को बैठने की इजाजत दी जाएगी। बेहद जरूरी कामों के लिए ही दुपहिया वाहनों की इजाजत दी जाएगी।  

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