हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों वसूले जा रहे कटनी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के 2500 रु. 

हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों वसूले जा रहे कटनी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के 2500 रु. 

Bhaskar Hindi
Update: 2021-05-18 10:28 GMT
हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों वसूले जा रहे कटनी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के 2500 रु. 

कटनी एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा (अंशु) की ओर से दायर आवेदन पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब-तलब, अगली सुनवाई 19 मई को
 डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
 मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कटनी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के 2500 रुपए क्यों वसूले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को 19 मई तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। 
यह है मामला
कटनी एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा (अंशु) की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि उन्होंने कटनी सहित प्रदेश के 9 जिलों के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की है। इस जनहित याचिका में राज्य सरकार की ओर से 15 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। जवाब में कहा गया कि जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए गरीबी रेखा से ऊपर वाले सामान्य मरीजों से 933 रुपए लिया जाएगा। वहीं बीपीएल, दीनदयाल और आष्युमान कार्ड वाले मरीजों का नि:शुल्क सीटी स्कैन किया जाएगा। 
रसीद पेश कर लगाया आरोप 
अधिवक्ता योगेश सोनी ने तर्क दिया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में कटनी जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए मनमानी राशि वसूली जा रही है। श्री सोनी ने रसीद पेश कर बताया कि  21 अप्रैल 2021 को मोहनलाल से सीटी स्कैन के लिए 2500 रुपए वसूले गए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से जवाब माँगा है।

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