बगैर स्वीकृति के अवैध कॉलोनी में प्लाटिंग कर रहा था बदमाश अब्दुल कदीर

बगैर स्वीकृति के अवैध कॉलोनी में प्लाटिंग कर रहा था बदमाश अब्दुल कदीर

Bhaskar Hindi
Update: 2021-01-10 17:24 GMT
बगैर स्वीकृति के अवैध कॉलोनी में प्लाटिंग कर रहा था बदमाश अब्दुल कदीर


डिजिटल डेस्क जबलपुर। बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉटिंग करने वाले बदमाश कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर के खिलाफ  पुलिस ने मामला दर्ज किया  है।  पुलिस ने बदमाश के खिलाफ 8 अपराधों में हत्या का प्रयास, आम्र्स  एक्ट, बलवा कर मारपीट, तोडफोड़ आदि के एवं थाना गोहलपुर में 3 अपराध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, घर में घुसकर मारपीट तथा थाना हनुमानताल में 3 अपराध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पंजीबद्ध है के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
इस संबंध में पुलिस ने बताया कि अधारताल थाना में दिनंाक 10-01-2021 को कार्यपालन यंत्री नगर निगम   अजय शर्मा की ओर से नगर निगम के सब इंजीनियर सतेन्द्र दुबे ने लिखित शिकायत की कि ग्राम गुरदा खसरा न. 17/1 , 17/2, 27, 52, 56/1, 56/3, 57/1, 58/2, 59, 65, 88/1, 89/1, 117, 121/1, 125, 148 की भूमि पर कज्जू उर्फ   अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कॉलोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के द्वारा अवैध कॉलोनी बना कर प्लाटिंग की गयी है।
  म.प्र. नगर पालिका कालोनायजर रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्ते नियम 1998 का लायसेंस एवं पुन: निर्धारण भू-अर्जन नजूल सीलिंग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, न ही अभिन्यास अनुमोदन कराया गया है, एवं न ही कालोनी विकास की अनुमति ली गयी है।
   शिकायत पर नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्टीकरण, निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 का उल्ल्ंाघन करना पाया जाने पर कज्जू उर्फ अब्दुल कदीर  खान निवासी आदर्श कॉलोनी कुरैशी मार्बल कुरैशी के पीछे अधारताल के विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 ग के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
 थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा ने बताया कि बदमाश  कज्जू उर्फ  अब्दुल कदीर खान निवासी आदर्श कॉलोनी कुरैशी मार्बल के पीछे अधारताल के विरूद्ध थाना अधारताल में 8 अपराध- हत्या का प्रयास, आम्र्स  एक्ट, बलवा कर मारपीट, तोडफ़ोड़ आदि के  एवं थाना गोहलपुर में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, घर में घुसकर मारपीट आदि के तथा थाना हनुमानताल में 3 अपराध- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के पंजीबद्ध है।

Tags:    

Similar News