होटलों और दुकानों के सामने न खड़े हों वाहन- हाईकोर्ट का ट्रैफिक पुलिस प्रभारी को आदेश

 होटलों और दुकानों के सामने न खड़े हों वाहन- हाईकोर्ट का ट्रैफिक पुलिस प्रभारी को आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-28 09:44 GMT
 होटलों और दुकानों के सामने न खड़े हों वाहन- हाईकोर्ट का ट्रैफिक पुलिस प्रभारी को आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय के सचिव, केन्ट बोर्ड अध्यक्ष, रक्षा संपदा अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस प्रभारी को कहा है कि वे किसी भी होटल और दुकान के सामने या आसपास वाहनों को खड़ा न होने दें। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करें कि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो। एक जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने दो सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई मुल्तवी कर दी। साथ ही अनावेदकों को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने कहा गया है।
ट्रैफिक जाम लगता है
यह याचिका पोलीपाथर में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सतीश परोचे की ओर से दायर की गई है। आवेदक का कहना है कि फुटपाथ पर मौजूद अतिक्रमणों को नहीं हटाया जा रहा और पेन्टीनाका क्रासिंग पर लेफ्ट टर्न भी नहीं खोला जा रहा। पेन्टीनाका पर हाल ही में अवैध रूप से खोली गई दुकानों की वजह से ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन आरोपित राजनीतिक दवाब के चलते इस लेफ्ट टर्न को नहीं खोला जा रहा। इसी तरह केन्ट बोर्ड ने सेंट अलॉयशियस स्कूल के पास स्थित पुराने बिशप हाउस से पेन्टीनाका चौक पर स्थित गोलछा पेट्रोल पंप तक फुटपाथ तो बनाया, लेकिन दस फुट चौड़े फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकानें बना ली गईं। इन दुकानों के सामने बड़ी संख्या में वाहन खड़े किए जाते हैं, जिनकी वजह से याचिकाकर्ता हादसे का शिकार हुआ था, क्योंकि फुटपाथ पर बनीं दुकानों के कारण पैदल चलना भी दुश्वार हो गया।  इसी तरह सदर के कई स्कूलों में करीब 4 हजार छात्र पढ़ते हैं और सकरी सड़कों के कारण उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह भूमि डिफेन्स स्टेट ऑफीसर और जैन ट्रस्ट के कब्जे में आती है लेकिन वहां गुमटियाँ बनाकर अवैध रूप से किराए पर दे दीं गईं और होटल भी बना दी गईं। इस बारे में दी गईं शिकायतों पर गौर करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई।
 

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