अदालत में हाजिर न होने पर कंगना के खिलाफ वारंट जारी, जावेद अख्तर ने दर्ज कराया था मानहनि मामला 

अदालत में हाजिर न होने पर कंगना के खिलाफ वारंट जारी, जावेद अख्तर ने दर्ज कराया था मानहनि मामला 

Tejinder Singh
Update: 2021-03-01 14:45 GMT
अदालत में हाजिर न होने पर कंगना के खिलाफ वारंट जारी, जावेद अख्तर ने दर्ज कराया था मानहनि मामला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की स्थानीय अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर से जुड़े मानहानि के मामले में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले अंधेरी  कोर्ट ने रनौत को 1 फरवरी 2021 को समन जारी कर 1 मार्च 2021 को अदालत में हाजिर रहने का निर्देश दिया था। चूंकि वे सोमवार को अदालत में उपस्थित रहने में विफल रही। इसके मद्देनजर कोर्ट ने रनौत के खिलाफ वारंट जारी किया है और मामले की सुनवाई 26 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। रनौत के खिलाफ कोर्ट में गीतकर अख्तर ने मानहानि की शिकायत दायर की है। अख्तर ने शिकायत में दावा किया है कि रनौत ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन पर आधारहीन आरोप लगाए। जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। सुनवाई के दौरान रनौत के वकील रिजवान सिद्दिकी ने मैजिस्ट्रेट आरआर खान के सामने दावा किया कि कानूनी प्रक्रिया का पान किए बिना ही उनके मुवक्किल के खिलाफ समन जारी किया गया है जो नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शुरु की गई कार्रवाई को मेरी मुवक्किल हाईकोर्ट में चुनौती देगी।

इस पर अख्तर के विरेंद्र ग्रोवर ने दावा किया है कि भले ही रनौत ने हाईकोर्ट में निचली अदालत की कार्यवाही को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का निर्णय किया है। फिर भी उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहना पड़ेगा। श्री ग्रोवर ने इस दौरान रनौत के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए आवेदन किया। जिसका रनौत के वकील ने विरोध किया। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट ने कहा कि रनौत ऊपरी अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस स्वतंत्रता से फिलहाल कोर्ट में उपस्थित रहने से नहीं बच सकती हैं। यह कहते हुए मैजिस्ट्रेट ने रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में दावा किया था कि अख्तर की शिकायत के आधार पर रनौत के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है। इसके बाद कोर्ट ने रनौत को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए समन जारी किया था। 

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