क्यों नहीं करा रहे विवि कार्यपरिषद के चुनाव?
क्यों नहीं करा रहे विवि कार्यपरिषद के चुनाव?
अवमानना मामले पर हाईकोर्ट ने रादुविवि के रजिस्ट्रार को जारी किया नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रादुविवि के रजिस्ट्रार कमलेश मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला पिछले दो दशकों से विवि में कार्यपरिषद के चुनाव न कराए जाने संबंधित है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की है।
राईट टाउन निवासी राधेश्याम अग्रवाल की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि रादुविवि में कार्यपरिषद के चुनाव वर्ष 1996-97 के बाद से अब तक नहीं हुए। इसके कारण कई ऐसे मसले लंबित हैं, जिनमें कार्यपरिषद की मंजूरी जरूरी रहती है। आवेदक का कहना है कि 20 जून 2011 को हाईकोर्ट ने कार्यपरिषद चुनाव को लेकर याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर वर्ष 2017 में यह अवमानना याचिका दायर की गई थी। याचिका के विचाराधीन रहते रादुविवि के नए रजिस्ट्रार कमलेश मिश्रा को पक्षकार बनाए जाने की प्रार्थना कोर्ट से की गई। अदालत ने अर्जी स्वीकार करके नए पक्षकार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकित अग्रवाल पैरवी कर रहे हैं।