अफसर के तबादले पर पूर्व CBI चीफ नागेश्वर राव ने SC से बिना शर्त मांगी माफी

अफसर के तबादले पर पूर्व CBI चीफ नागेश्वर राव ने SC से बिना शर्त मांगी माफी

Bhaskar Hindi
Update: 2019-02-11 18:53 GMT
अफसर के तबादले पर पूर्व CBI चीफ नागेश्वर राव ने SC से बिना शर्त मांगी माफी
हाईलाइट
  • नागेश्वर राव ने इसके लिए एक हलफनामा दायर किया है।
  • पूर्व अंतरिम CBI चीफ एम नागेश्वर राव ने SC से बिना शर्त माफी मांगी है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व अंतरिम CBI चीफ एम नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगते हुए एक हलफनामा दायर किया है। दरअसल नागेश्वर राव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के दौरान जांच कर रहे CBI ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था। मंगलवार को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी।

 

 

नागेश्वर राव ने इस हलफनामें में लिखा है, "मैं मानता हूं कि 31.10.2018 और 28.11.2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के मद्देनजर कोर्ट से पूछे बिना जांच कर रहे ऑफिसर एके शर्मा का ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया और कोर्ट की अवमानना करने का मेरा कोई विचार नहीं था। मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। मैं इसके लिए कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगता हूं।" 

 

 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट काफी पहले से कहती आ रही है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की जांच कर रहे CBI ऑफिसर का तबादला नहीं किया जाएगा। तबादला करने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। हालांकि CBI में आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच हुए विवाद के बाद दोनों ही अफसर को छुट्टी पर भेज दिया गया था। इसके बाद नागेश्वर राव को अंतरिम CBI चीफ नियुक्त किया गया था। अंतरिम चीफ नियुक्त होते ही नागेश्वर राव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के CBI ऑफिसर एके शर्मा समेत कई अधिकारियों का तबादला कर दिया था। 

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसपर संज्ञान लेते हुए नागेश्वर राव को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने नागेश्वर राव से कहा था कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है और इसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। इसके बाद नागेश्वर राव ने माफी मांगी है।
 

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