लालू परिवार में नया बखेड़ा, तेज प्रताप देंगे पत्नी ऐश्वर्या को तलाक

लालू परिवार में नया बखेड़ा, तेज प्रताप देंगे पत्नी ऐश्वर्या को तलाक

Bhaskar Hindi
Update: 2018-11-02 14:29 GMT
लालू परिवार में नया बखेड़ा, तेज प्रताप देंगे पत्नी ऐश्वर्या को तलाक
हाईलाइट
  • RJD सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में सबकुछ सही नहीं चल रहा है।
  • तलाक के लिए तेज प्रताप ने पटना सिविल कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी है।
  • लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक लेने का फैसला किया है।

डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में सबकुछ सही नहीं चल रहा है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से पांच महीने पुरानी शादी को तोड़ने का फैसला लिया है। तलाक के लिए तेज प्रताप ने पटना सिविल कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी है। हालांकि तलाक लेने की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है।  

तेज प्रताप के वकील ने अर्जी दाखिल किए जाने की पुष्टि की। जानकारी के अनुसार कोर्ट में तलाक की अर्जी देने के बाद तेज प्रताप रांची के लिए रवाना हो गए। याचिका में तेज प्रताप ने लिखा है कि वह ऐश्वर्या के साथ अपने रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। तेज प्रताप के वकील यशवंत कुमार शर्मा ने कहा, "वह एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। तेज प्रताप ने हिंदू मैरिज एक्ट की तहत यह अर्जी दाखिल की गई है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता।"

जानकारी के अनुसार, मामले को सुलझाने के लिए ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय भी लालू के घर पहुंच चुके हैं। वहीं परिवार के कुछ खास लोग इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं और तेज प्रताप और ऐश्वर्या को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं ऐश्वर्या के दादा दरोगा राय 1970 में दस महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे।

 

 

बता दें कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी इसी साल 12 मई को हुई थी। यह शादी पटना के वेटनरी कॉलेज कैम्पस में हुई थी। कार्यक्रम में कई सियासी हस्तियों ने शिरकत की थी। इनमें सबसे खास एंट्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व बीजेपी नेता राम जेठमलानी, सपा नेता अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की रही। बेटे की शादी में शामिल होने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते की अस्थायी बेल भी दी थी।
 

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