मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज की
मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज की
- मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज की
चेन्नई, 22 फरवरी (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उनके द्वारा राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल किरण बेदी के राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त चावल देने के बजाय नकदी देने के फैसले से सहमति जताई थी।
नारायणसामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति के फैसले का अनुपालन किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963 उपराज्यपाल को किसी मुद्दे पर मंत्रिपरिषद से सहमति नहीं होने पर मामले को राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है।
अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति का फैसला संदर्भित मामले पर अंतिम है और इसका अनुपालन किया जाना चाहिए।
एक ट्वीट में बेदी ने कहा मद्रास हाईकोर्ट ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा पुडुचेरी प्रशासन को दिए निदेशरें को बरकरार रखा है मुफ्त चावल के लिए बैंक खातों में सीधे पैसा हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था और पहले की तरह नहीं करने के लिए कहा था, जिसमें खरीद, भंडारण, परीक्षण, वितरण और जांच की जाती थी।
नारायणसामी ने अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की।
कांग्रेस सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में चावल देने का फैसला किया था।
हालांकि, बेदी ने चावल आपूर्ति के बदले लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे नकद डालने का सुझाव दिया था।