बाबा को 20 साल की जेल, पीड़िताओं को 14-14 लाख देने के आदेश

बाबा को 20 साल की जेल, पीड़िताओं को 14-14 लाख देने के आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2017-08-28 13:45 GMT
बाबा को 20 साल की जेल, पीड़िताओं को 14-14 लाख देने के आदेश

डिजिटल डेस्क,पंचकुला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों के साथ रेप के मामलों में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सोमवार को 20 साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। इसका मतलब हुआ कि गुरमीत को 2037 तक जेल में चक्की पीसनी होगी।

सजा सुनाने के लिए रोहतक जेल को ही कोर्ट रूम बनाया गया था, जहां जज जगदीप सिंह ने यह फैसला सुनाया। गुरमीत को 25 अगस्त को कोर्ट ने रेप का दोषी माना था। राम रहीम को धारा 376, 506 और 509 के तहत सजा दी गई है। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने राम रहीम को समाजसेवी बताते हुए उनकी सजा माफ करने के लिए जज से गुहार लगाई थी। आखिरी वक्त में बाबा जज के सामने रहम की गुहार लगाकर रोता रहा और माफी की मांग करता रहा। सजा सुनाते हुए विशेष जज ने दोनों पीड़ित साध्वियों के परिजनों को 14-14 लाख का मुआवजा देने और दोषी गुरमीत पर 30 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए।

CBI जज जगदीप सिंह ने राम रहीम के खिलाफ ये ऐतिहासिक फैसला देकर इंसानियत को जीत दिलाई। जज जगदीप सिंह, गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाने हेलिकॉप्टर से पंहुचे थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोहतक की सुनरिया जेल को ही कोर्ट रूम में तब्दील किया गया था।

सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा के सिरसा समेत कुछ जिलों में हिंसा की खबर हैं, जिसकी आशंका पहले ही जताई जा रही थी। जिसके लिए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जेल के आसपास के इलाको में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हुए है। अर्ध सैनिक बलों की कंपनियां तैनात हैं। रोहतक आने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी हुई है। शहर के अदंर और बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात हैं। यहां धारा 144 लगी हुई है। पुलिस को आदेश है कि जो भी उपद्रव करे या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने, उसे गोली मार दी जाए।

 

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