हिट एंड रन केस : सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वॉरंट रद्द

हिट एंड रन केस : सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वॉरंट रद्द

Bhaskar Hindi
Update: 2018-04-21 12:02 GMT
हिट एंड रन केस : सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वॉरंट रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान की बढ़ती मुशिबतों के बीच मुंबई सेशंस कोर्ट ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। सलमान को यह राहत 2002 के हिट ऐंड रन केस में मिली है। मुंबई सेशंस कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सलमान खान के खिलाफ जारी जमानती वॉरंट को रद्द कर दिया है। शनिवार को सलमान खुद कोर्ट में हाजिर हुए और कोर्ट के आदेश के तहत जमानतदार देने की औपचारिकता को पूरा किया। इसके बाद जज ने सलमान के खिलाफ जारी वारंट को रद्द कर दिया। बता दें कि इससे पहले सलमान खान को काला हिरण शिकार केस में जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। मगर इस मामले में सलमान को जमानत मिल गई थी।

बता दें कि यह हिट एंड रन केस 2002 का है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान खान को बरी कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एक याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार भी कर लिया। इसी मामले में सलमान के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया गया था, जिसे आज रद्द कर दिया गया है।

सलमान के वकील आनंद देसाई ने ‘दैनिक भास्कर’ को बताया कि सलमान ने अपने जमानतदार को बदला है। अब उनके बॉडीगार्ड ने कोर्ट में जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान को नए सिरे से श्योरिटी देने का आदेश जारी किया था। लेकिन सलमान अब तक इससे जुड़ी औपचारिकता को पूरा नहीं कर पाए थे। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सलमान की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने जज के सामने कहा कि उनके मुवक्किल जोधपुर में थे इसलिए श्योरिटी से जुड़ी औपचारिकता को पूरा नहीं कर पाए है।  लिहाजा उन्हे थोड़ा वक्त दिया जाए।

 



सलमान के वकील के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने वारंट पर रोक लगा दी थी। इसके तहत शनिवार को सलमान कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने जमानतदार से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा किया। गौरतलब है कि हिट एंड रन मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

महाराष्ट्र सरकार ने कहा- हमें न्याय नहीं मिला
सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अपील में कहा कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा कि उस समय सलमान खान के साथ कार में मौजूद उनके बॉडीगार्ड और मुंबई पुलिस के कॉन्सटेबल ने भी अपने बयान में यह माना था कि हादसे के वक्त सलमान ही गाड़ी चला रहे थे। सरकार ने यह भी कहा कि मामले में पुलिस और घायलों ने अपने बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि हादसे के वक्त सलमान खान कार ड्राइव कर रहे थे।

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