इधर लोकसभा में बिल पास उधर, दहेज न लाने पर तलाक-तलाक-तलाक
इधर लोकसभा में बिल पास उधर, दहेज न लाने पर तलाक-तलाक-तलाक
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक का बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। इस बीच मुरादाबाद में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है। यहां पर पति ने उसकी पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि महिला दहेज नहीं लाई थी। पीड़ित महिला ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
10 लाख रुपए और कार की डिमांड
पीड़िता के मुताबिक उसके पति ने उससे एक कार और दस लाख रुपए दहेज की मांग की है। इसे लेकर 27 दिसंबर को उसके पति ने उससे मारपीट की और घरवालों के कहने पर उसे तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला वरिशा ने बताया कि उसके पति ने उसे कहा कि अगर तुम दहेज नहीं दे सकती हो तो घर छोड़कर जा सकती हो।
वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हो रही है और कानून के हिसाब से कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
देर से उठने पर तलाक
इससे पहले गुरुवार को भी तीन तलाक का एक मामला सामने आया था जिसमे यूपी के रामपुर की रहने वालीं गुल अफशां को उसके पति ने एक बार में "तीन तलाक" दे दिया था। गुल अफशां की गलती बस इतनी थी कि वो सुबह देर से सोकर उठी थी। मामला रामपुर जिले के अजीमनगर थाना क्षेत्र का है। खबरों के मुताबिक, तीन तलाक देने के बाद उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और गुल अफशां को उसके घर लेकर पहुंची। घर पर ताला लगा होने की वजह से पुलिस ने पहले घर का ताला तोड़ा और फिर उसे घर के अंदर किया।
लोकसभा में बिल पास
बता दें कि गुरुवार को तीन तलाक का बिल लोकसभा में पास किया गया है। इस बिल में तलाक-ए-बिद्दत को गैरकानूनी माना गया है। और ऐसा करने वाले को तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए ही इस बिल को लाया गया है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल का विरोध कर रहा है।