FIR दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत के लिए अदालत पहुंचे कीटनाशक विक्रेता

FIR दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत के लिए अदालत पहुंचे कीटनाशक विक्रेता

Bhaskar Hindi
Update: 2017-10-20 10:02 GMT
FIR दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत के लिए अदालत पहुंचे कीटनाशक विक्रेता

डिजिटल डेस्क, अकोला। जिले के बोरगांव मंजू के कीटनाशक विक्रेताओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। संजय पाटीदार और हेमराज कोसे ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने प्रतिवादी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से एड. मीर नगमान अली ने पक्ष रखा था।

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अमरावती विभाग के कृषि अधिकारी पंकज चेंदे ने 13 सितंबर को बोरगांव मंजू गांव के ढोमने कृषि सेवा केंद्र पर छापा मारा। वहां विभाग को गैर-लाइसेंसी कीटनाशक बरामद हुए। इसमें उन बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड शामिल थे। इसे बेचने की अनुमति कृषि विभाग ने नहीं दी थी। इस मामले में बोरगांव मंजू पुलिस ने संचालकों के खिलाफ भादवि 420 और अन्य के तहत मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 

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पिछले दिनो पड़े थे छापे

आपको बता दें, हालही में पुणे कृषि आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों के दल ने अलग-अलग दस्ते बनाकर एमआईडीसी इलाके में छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान गोदामों से खतरनाक कीटनाशक बरामद किए गए थे । टीम ने 120.29 मीट्रिक टन कीटनाशकों की बिक्री पर पाबंदी लगाई थी। जिसकी कीमत 11 करोड़ 83 लाख रूपए बताई गई। जब 8 और 9 अक्टूबर को कई गोदामों की जांच की गई थी। तो कई स्थानों पर रजिस्टर मेंटेन नहीं था। पाया गया कि बिना पंजीयन कीटनाशक बेचा जा रहा था।
 

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