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Maruti Suzuki Eeco का मॉडल लॉन्च, जुड़े ये फीचर्स

हाईलाइट
- Eeco का इंजन बीएस4 एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप है
- Eeco की दिल्ली एक्स-शो रूम कीमत 3.61 रुपए है
- नई Maruti Eeco में सुरक्षा फीचर्स को एड किया गया है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। घरेलू कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी कम बजट वाली एमपीवी Eeco का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। इस कार को कंपनी ने नए सेफ्टी फीचर्स के साथ बाजार में उतारा है। हालांकि क्रैश टेस्ट compliant नई Eeco की कीमत में भी इजाफा हुआ है। नई Eeco की दिल्ली एक्स-शो रूम कीमत 3.61 रुपए रखी गई है, पुरानी कीमत के मुकाबले यह 6 हजार से 9 हजार रुपए तक महंगी हुई है।
जुड़े ये फीचर्स
नई Maruti Suzuki Eeco में सेफ्टी के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ EBD, ड्राइवर साइड एयरबैग और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स स्टैण्डर्ड यानी कि सभी वेरिएंट में दिए गए हैं।
पावर
मारुति ईको में 1,196cc, 4-सिलिंडर इंजन दिया गया है। यह पेट्रोल और CNG दो वेरिएंट में उपलब्ध है। इनमें पेट्रोल फ्यूल पर यह इंजन 73hp का पावर और 101Nm टॉर्क जेनरेट करता है, जबकि CNG से चलाने पर 63hp का पावर और 85Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
फिलहाल इस एमपीवी का इंजन BS4 एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप है। 1 अप्रैल 2020 से देश में BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू हो जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसमें BS6 इंजन अलगे साल आएगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।