कोविड की मार झेल रहे लोगों को राहत, कोरोना के इलाज पर खर्च की गई रकम पर नहीं लगेगा टैक्स, अनुग्रह राशि में मिली रकम पर भी छूट

Government announces tax exemptions for Covid-19 treatment, death
कोविड की मार झेल रहे लोगों को राहत, कोरोना के इलाज पर खर्च की गई रकम पर नहीं लगेगा टैक्स, अनुग्रह राशि में मिली रकम पर भी छूट
कोविड की मार झेल रहे लोगों को राहत, कोरोना के इलाज पर खर्च की गई रकम पर नहीं लगेगा टैक्स, अनुग्रह राशि में मिली रकम पर भी छूट
हाईलाइट
  • कोविड के इलाज के लिए मिली राशि पर टैक्‍स छूट का ऐलान
  • परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को भी टैक्स से छूट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोविड-19 की मार झेल रहे लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कोविड के इलाज के लिए मिली राशि पर टैक्‍स छूट देने का ऐलान किया। साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर एंप्लॉयर या अन्य किसी से उसके परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि (Ex-Gratia) को भी टैक्स से छूट दी जाएगी।

क्या कहा वित्त राज्य मंत्री ने?
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वित्त वर्षों के मामले में कोविड-19 के इलाज के लिए किसी एंप्लॉयर द्वारा इंप्लॉई को या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कोई धनराशि दी गई है, तो इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस राशि पर टैक्स से छूट रहेगी। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 और इसके बाद के वित्त वर्षों में कोविड-19 से मृत्यु के मामले में इंप्लॉई के परिवार को एंप्लॉयर की ओर से या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि पर टैक्स से छूट मिलेगी। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के परिवार को दी गई अनुग्रह राशि पर 10 लाख रुपये की लिमिट तय की गई है।

सरकार की तरफ से और भी कई महत्वपूर्ण ऐलान
कोविड19 के इलाज के लिए पेमेंट पर टैक्स से छूट के अलावा भी सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण आखिरी तारीखों को एक्सटेंड किया गया है। सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना ब्याज के पेमेंट करने की आखिरी तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। ब्याज के साथ पेमेंट करने के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर की गई है। आदेश पास करने, असेसमेंट करने और पेनल्टी आदेश पास करने के लिए आखिरी तारीख अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर होगी।

नए ऐलान के बाद अब टीडीएस स्टेटमेंट 30 जून के बजाय 15 जुलाई तक फाइल किया जा सकेगा। पैन और आधार को अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर 2021 तक लिंक किया जा सकेगा।  टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अब 15 जुलाई के बजाय 31 जुलाई तक जारी किया जा सकेगा। फॉरेन एविडेंस स्टेटमेंट को अब 15 जुलाई के बजाय 31 जुलाई तक फाइल किया जा सकेगा। नॉन टीडीएस स्टेटमेंट की अपलोडिंग 15 जुलाई के बजाय 31 अगस्त तक हो सकेगी। डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल को आपत्ति 31 अगस्त तक सबमिट की जा सकेगी। 

Created On :   25 Jun 2021 5:30 PM GMT

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