RBI ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, जल्द शुरू होगी डिपॉजिटर्स के भुगतान की प्रक्रिया

RBI cancels licence of Vasantdada Nagari Sahakari Bank
RBI ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, जल्द शुरू होगी डिपॉजिटर्स के भुगतान की प्रक्रिया
RBI ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, जल्द शुरू होगी डिपॉजिटर्स के भुगतान की प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने  कैंसिल कर दिया है। मौजूदा वित्तीय स्थिति में डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होने की वजह से आरबीआई ने ये कदम उठाया है। लाइसेंस रद्द होने और लिक्विडेशन प्रक्रियाएं शुरू होने से बैंक के डिपॉजिटर्स को भुगतान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी।

क्या कहा RBI ने?
RBI ने कहा कि वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक के 99 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को उनकी जमा का पूरा भुगतान डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से किया जाएगा। दरअसल, किसी भी बैंक के लिक्विडेशन पर बैंक के हर जमाकर्ता की 5 लाख रुपये तक की जमा सुरक्षित होती है। 5 लाख रुपये तक की जमा सुरक्षित होने की गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से ​होती है।

बीते दिनों पीएमसी बैंक में भी 4355 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया था। इसके बाद आरबीआई ने बैंक से कैश निकासी समेत कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट बेजन कुमार मिश्रा ने इस मसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि पीएमसी बैंकग्राहकों को गंभीर स्वास्थ्य जरूरतों के साथ-साथ शिक्षा, विवाह और आवश्यक वित्तीय जरूरतों के लिए कैश निकासी पर आरबीआई विचार करे।

Created On :   11 Jan 2021 8:24 PM GMT

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