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उत्तर प्रदेश का जीडीपी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक : वित्त आयोग

हाईलाइट
- उत्तर प्रदेश का जीडीपी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक : वित्त आयोग
लखनऊ, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां 15वें वित्त आयोग की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का माहौल अच्छा है।
एन.के. सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश के पास आगे का रोड मैप है, यूपी का वित्तीय संचालन सही है। सतत विकास के कई ऐसे लक्ष्य हैं, जिस पर आज बैठक के दौरान चर्चा हुई है। उन लक्ष्यों को पूरा करने में उत्तर प्रदेश के पास जो रोड मैप है, उससे आयोग संतुष्ट है।
उन्होंने वाराणसी में हुए कामों की सराहना करते हुए कहा कि वाराणसी जैसा कार्य अन्य स्थानों पर भी होना चाहिए। यूपी में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा क्षेत्र को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में नुकसान और कर्ज बढ़ा है, जिसको लेकर 15वां वित्त आयोग उम्मीद करता है कि आने वाले वक्त में सबकुछ ठीक हो जाएगा।
सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए यूपी की एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनना जरूरी है। आयोग हर तरह से उत्तर प्रदेश को सहयोग करेगा। जिले के अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर विकसित करना होगा। नर्सेस और पैरामेडिकल की ट्रेनिंग के लिए सहयोग करने को लेकर आयोग विचार कर रहा है।
उन्होंने कहा, प्रीप्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश में चुनौतियों के साथ-साथ अपार संभावनाएं भी हैं। शिक्षा क्षेत्र पर आयोग का विशेष जोर है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।