- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- अमरावती
- /
- नाबालिग से दुष्कर्म करनेवाले आरोपी...
Amravati News: नाबालिग से दुष्कर्म करनेवाले आरोपी को 10 साल का कारावास

- पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने के भी आदेश
- जिला व सत्र अदालत का फैसला
Amravati News 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बंधक बनाते हुए उस पर दुष्कर्म करवाने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 50 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं। यह फैसला न्यायाधीश वाय. ए. गोस्वामी की अदालत ने बुधवार, 10 दिसंबर को सुनाया।
आरोपी का नाम नितेश काशिनाथ आडे (26, पिंपलखुटा) है। जानकारी के अनुसार, आरोपी पीड़िता से पहले से जानता ा था। 1 जनवरी 2020 को पीड़िता गाडगे महाराज मंदिर से दर्शन करके घर लौट रही थी। इसी दौरान जब वह केएल कॉलेज के पास पहुंची, तभी आरोपी ने उसे रोका और अपने साथ चलने का दबाव डाला। मना करने पर आरोपी ने उस पर हमला किया और जबरन फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के परसोड़़ा गांव में अपनी मौसी के घर ले गया।
वहाँ आरोपी ने पीड़िता को घर में कैद कर रखा और उस के साथ दुष्कर्म किया। उधर पीड़िता घर नहीं लौटी तो उसकी मां ने गाडगेनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को परसोड़़ा गांव से गिरफ्तार किया और लड़की को सुरक्षित रिहा कराया। जांच अधिकारी एएसआई मनीषा सामतकर ने विस्तृत जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दायर की। अदालत में मामले से जुड़े कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल का सश्रम कारावास, 5 हजार रुपये का जुर्माना, तथा 50 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए। मुआवजे में से 25 हजार रुपये आरोपी को दो महीनों के भीतर अदालत में जमा करने होंगे और बाकी 25 हजार रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे। सरकारी पक्ष की ओर से एड. सोनाली क्षिरसागर ने पैरवी की।
Created On :   11 Dec 2025 12:13 PM IST















