केज में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का जबरन बाल विवाह, पति सहित माता-पिता और ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज

केज में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का जबरन बाल विवाह, पति सहित माता-पिता और ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज
  • 17 वर्षीय छात्रा का करीब दो महीने पहले जबरन बाल विवाह कराने का चौंकाने वाला मामला
  • पीड़िता के साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत पर मुंबई और केज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई
  • पति, सास-ससुर, माता-पिता तथा अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ अधिनियमों के तहत मामला दर्ज

Beed News. जिले के केज शहर में रहने वाली आठवीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा का करीब दो महीने पहले जबरन बाल विवाह कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत पर मुंबई और केज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पति, सास-ससुर, माता-पिता तथा अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के नाबालिग होने की पूरी जानकारी होने के बावजूद 9 मई 2026 को दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर केज में उसका विवाह करा दिया गया। विवाह के बाद ससुराल पहुंचने पर कुछ ही दिनों में उसका उत्पीड़न शुरू हो गया। आरोप है कि पति ने जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की तथा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

लगातार हो रहे अत्याचार से तंग आकर पीड़िता मुंबई में अपने रिश्तेदारों के पास पहुंची। इसके बाद चेंबूर (मुंबई) स्थित जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी नेहा नितीन पेंडणेकर ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कराई। उनकी शिकायत के आधार पर पहले मुंबई के स्थानीय पुलिस थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई, जिसे आगे की जांच के लिए केज पुलिस को भेज दिया गया। केज पुलिस थाने में पीड़िता के पति, सास, ससुर, माता-पिता तथा अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस घटना से केज शहर में हड़कंप मच गया है। केज पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।


Created On :   17 July 2026 6:52 PM IST

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