Bhopal News: हाईकोर्ट में 3 महीने से अधिक ज्यादा लंबित याचिकाओं में समय-सीमा के भीतर जवाब देने के निर्देश

हाईकोर्ट में 3 महीने से अधिक ज्यादा लंबित याचिकाओं में समय-सीमा के भीतर जवाब देने के निर्देश
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को हाईकोर्ट में तीन माह से अधिक समय से लंबित रिट याचिकाओं में समय-सीमा के भीतर जवाब देने के निर्देश जारी किये हैं।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को हाईकोर्ट में तीन माह से अधिक समय से लंबित रिट याचिकाओं में समय-सीमा के भीतर जवाब देने के निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ द्वारा राज्य शासन से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा दाखिल करने में होने वाले अत्यधिक विलंब पर की गई टिप्पणी के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता इन्दौर द्वारा अवगत कराया गया है।

न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी तभी की जा सकती है, जब संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा समय पर पैरावॉइज टीप, प्रामाणिक दस्तावेज एवं सत्यापित शपथ-पत्र, प्रभारी अधिकारी के माध्यम से महाधिवक्ता कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं। इसलिये इस संबंध में समस्त प्रशासकीय विभाग, उनके अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष तथा अन्य कार्यालयों द्वारा, उच्च न्यायालय में तीन माह से अधिक समय से लंबित ऐसे समस्त प्रकरणों को आगामी 15 दिवस के भीतर चिन्हित किया जाए, जिनमें जवाब अभी तक दाखिल नहीं हुआ है।

इसी प्रकार, सभी विभागों द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाए जो अपने विभाग से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में शीघ्र जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। चिन्हित किए गए पुराने प्रकरणों के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं दस्तावेज सहित प्रभारी अधिकारी को महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में अविलंब भेजा जाए, ताकि न्यायालय द्वारा दी गई आगामी तिथियों से पूर्व जवाब न्यायालय के रिकॉर्ड पर आ सकें। भविष्य के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने के उपरांत दी गई समयावधि के भीतर ही शासन का उत्तर दाखिल हो जाए। यदि किसी स्तर पर बिना किसी ठोस कारण के विलंब होता है, तो संबंधित प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

Created On :   6 Aug 2026 1:50 AM IST

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