Bhopal News: कर्मचारी संघ ने सीपीसीटी के चलते पदोन्नत नहीं किए जाने का किया विरोध, पूर्व अनुसार पदोन्नत व्यवस्था की मांग

कर्मचारी संघ ने सीपीसीटी के चलते पदोन्नत नहीं किए जाने का किया विरोध, पूर्व अनुसार पदोन्नत व्यवस्था की मांग
मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को विंध्याचल भवन भोपाल के सामने सामान्य प्रशासन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को विंध्याचल भवन भोपाल के सामने सामान्य प्रशासन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं होने के कारण करीब 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिला। वहीं पदोन्नत कर्मचारियों को पदावनत कर दिया गया। आरोप लगाया कि बड़े अधिकारियों की रातों रात पदोन्नत कर दी गई और छोटो को नियमों में उलझाया जा रहा।

संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस शर्त को वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सीपीसीटी की अनिवार्यता के आदेश की कॉपी भी विरोध स्वरूप जलाई। कर्मचारियों का कहना है कि पदोन्नत नहीं होने से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में असंतोष है। 22 जुलाई के जारी परिपत्र से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति पर असर पड़ा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नया परिपत्र जारी करते समय वर्ष 2010 और 2015 के पूर्व के प्रावधानों का पूरी तरह परीक्षण नहीं किया।

पूर्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के साथ पदोन्नति का अवसर दिया जाता था। आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए समय-सीमा भी निर्धारित थी। नए परिपत्र के कारण वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को हतासा हाथ लगी है। कर्मचारियों के लिए की गई मुख्यमंत्री की घोषणा में भी जीएडी रुचि नहीं दिखा रहा। जिसमे कर्मचारियों और पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा योजना, कर्मचारी आयोग के गठन सहित दो संतान की बाध्यता समाप्त करने संबंधी, नवनियुक्त कर्मचारियों को 70,80,90 और 100 प्रतिशत वेतन शामिल हैं। संघ ने मांग की है कि 22 जुलाई 2026 का जीएडी परिपत्र निरस्त करें। वर्ष 2010 के प्रावधानों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पूर्व व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति का लाभ दें।

Created On :   8 Aug 2026 10:06 PM IST

Tags

Next Story