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Chhindwara News: अंत्येष्टि सहायता में 50 लाख रुपये का गबन करने पर न्यूनतम की पेंशन

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जनपद पंचायत छिन्दवाड़ा में पदस्थ तत्कालीन पंचायत समन्वय अधिकारी सुनील कुमार अंधवान को अंत्येष्टि/अनुग्रह सहायता के 23 फर्जी प्रकरण तैयार कर 50.25 लाख रुपए के शासकीय धन का गबन का आरोप सही पाने पर उसकी पेंशन राशि न्यूनतम करते हुये मात्र 7 हजार 750 रुपये करने का दण्ड दिया है। अंधवान दिनांक 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हुये थे।
भ्रष्टाचार में सजा मिलने पर पेंशन स्थाई रुप से रोकी
इधर, राज्य के जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत शाउमावि झकनावदा तहसील पेटलावद जिला झाबुआ में पदस्थ रहीं प्राचार्य/प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शकुंतला शंखवार को देय पेंशन स्थाई रुप से रोक दी गई है। उनके विरुदध लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना इंदौर के अपराध में विशेष न्यायाधीश झाबुआ दवारा दिनांक 4 दिसम्बर 2025 को निर्णय दिया गया जिसमें उन्हें 4-4 वर्ष के कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।
Created On :   22 Sept 2026 7:50 PM IST













