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जबलपुर: मदन महल पहाड़ी पर 10 हेक्टेयर भूमि रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के लिए आवंटित
- पीएम मोदी ने गैरिसन मैदान में की थी वीरांगना के स्मारक बनाने की घोषणा 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान
- रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान निर्माण हेतु भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- विभाग के पक्ष में हस्तांतरण-आवंटन किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। वीरांगना रानी दुर्गावती के मदन महल पहाड़ी पर बनने वाले स्मारक के लिए करीब 10 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन ने आवंटित कर दी है। इस भूमि का स्मारक और उद्यान निर्माण के अलावा अन्य कोई उपयाेग नहीं किया जाएगा और साथ ही भूमि बिना किसी प्रीमियम के प्रदान की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्टूबर 2023 में सदर के गैरिसन मैदान आए थे और उन्होंने मदन महल पहाड़ी पर बनने वाले स्मारक की आधारशिला रखी थी।
अपर कलेक्टर शहर के समक्ष मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग मंत्रालय द्वारा ग्राम पुरवा तहसील गोरखपुर जिला जबलपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर 407.1 रकबा 69.695 हेक्टेयर में से 8.502 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 802.1 रकबा 1.226 हेक्टेयर।
इस प्रकार कुल रकबा 9.728 हेक्टेयर भूमि रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान निर्माण हेतु चयनित की गई है। उक्त भूमि रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान निर्माण हेतु मप्र शासन पर्यटन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण-आवंटन किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
इसके पश्चात जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा शासकीय भूमि रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान निर्माण हेतु आवंटन किए जाने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव संभागीय नजूल निर्वर्तन समिति को भेजा गया।
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग द्वारा चिन्हित क्षेत्र का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा-23 के तहत उपांतरण कराए जाने की शर्त पर रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान निर्माण हेतु भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
इसके बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा गतदिवस ही भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया है।
शर्तों के आधार पर दी गई भूमि
{ भूमि पूरी तरह नि:शुल्क आवंटित की गई है।
{ आवंटित भूमि पर प्रीमियम एवं भू-भाटक देय नहीं होगा।
{ भूमि पर रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान निर्माण के अलावा अन्य कार्य स्वीकार्य नहीं है।
{ भूमि का मद वृक्षारोपण - नगर वन है। आवंटन पश्चात भूमि का मद परिवर्तन कराया जाएगा।
{ शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर व उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन का परीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।
{ निर्माण के पूर्व संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मास्टर प्लान एवं समस्त पर्यावरणीय नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा।
Created On :   5 July 2024 6:18 PM IST