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Jabalpur News: दो काॅलोनियों के प्लाॅट और मकान की बिक्री पर एसडीएम ने लगाई रोक

- तहसीलदार को अहस्तांतरणीय दर्ज करने दिए निर्देश, निर्माण होने पर एफआईआर भी होगी
- संपूर्ण राशि का भुगतान करने के बाद भी आज तक उसकी रजिस्ट्री नहीं की गई है
Jabalpur News: प्रशासन की सक्षम स्वीकृति के बिना भूमि को भू-खंडों में विभाजित कर विक्रय किए जाने से शासन को कॉलोनाइजर द्वारा रजिस्ट्री सहित अन्य शुल्कों की हानि पहुंचाने सहित अन्य मामले में अनियमितता पाए जाने पर एसडीएम जबलपुर ने सूखा व मंगेला की दो काॅलोनियों को अवैध माना है और उनके प्लाॅट के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है। साथ ही तहसीलदार पनागर को यह निर्देश भी दिए हैं कि अवैध कॉलोनी के खसरे की भूमि को अहस्तांतरणीय कॉलम में दर्ज किया जाए।
इसके बाद भी अगर निर्माण कराया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई कि ग्राम सूखा के बरौदा के समीप खसरा नंबर 166/1 , रकबा 0.350 हेक्टेयर भूमि मालिक भीमराव पांडुरंगा वानखेडे निवासी नागपुर, वर्तमान पता नर्मदा नगर बिलहरी जबलपुर के द्वारा 20 प्लॉट बेचे गए।
उक्त मामले को लेकर उन्हें तहसील से नागपुर व जबलपुर दोनों ही पता में नोटिस जारी किया गया, लेकिन इनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि इनके द्वारा बिना स्वीकृति के प्लाॅट बेचे जाने से शासन को काॅलोनाइजर लाइसेंस शुल्क सहित विकास शुल्क, नक्शा अनुमोदन शुल्क, अतिरिक्त आश्रय शुल्क व कर्मकार मंडल सहित अन्य आवश्यक शुल्क जमा किए बिना ही काॅलोनी में प्लाॅट बेचे गए हैं, जिससे शासन को राजस्व की हानि भी हुई है, जिसके चलते एसडीएम जबलपुर द्वारा इसे अवैध घोषित करते हुए इसे अहस्तांतरणीय घोषित किया गया है। इसके बाकी प्लाॅटों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है।
पनागर क्षेत्र में दो काॅलोनियों में गड़बड़ी पाए जाने और शासन को राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में उनके विरुद्ध अहस्तांतरणीय दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है।
- अभिषेक सिंह, एसडीएम जबलपुर
मंगेला के लिबर्टी लैंडमार्क में भी विक्रय पर लगी रोक
एक अन्य मामले में एसडीएम जबलपुर द्वारा आदेश जारी कर पनागर के ग्राम मंगेला में लिबर्टी लैंडमार्क में भूखंडों के विक्रय पर रोक लगाते हुए खसरा में अहस्तांतरणीय दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण के संंबंध में बताया जाता है कि पनागर के तहसील में आने वाले महाराजपुर में लिबर्टी लैंडमार्क में खसरा नंबर 870, 871, 867/4, 888/3 में नेमचंद मौर्य निवासी नरसिंहपुर ने आईजीआईएस रियल्टी एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के चेयरमैन विपिन तिवारी निवासी सोहागपुर, डायरेक्टर नीलेश बिलोहा निवासी कटनी से क्रय करने का अनुबंध किया था, जिसकी संपूर्ण राशि का भुगतान करने के बाद भी आज तक उसकी रजिस्ट्री नहीं की गई है तथा उक्त संपूर्ण भूमि विक्रय कर दी गई।
प्रकरण में यह बात सामने आई कि यहां उक्त खसरों में अब तक 9 भूखंडों का विक्रय भी किया जा चुका है। जिस पर एसडीएम द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए उक्त जमीन के खसरे पर अहस्तांतरणीय दर्ज करने का आदेश देते हुए प्लाॅट व मकान के विक्रय पर रोक लगा दी है।
Created On :   2 Aug 2025 4:58 PM IST