जबलपुर: उच्च दाब उपभोक्ता को मिलेगी 20 फीसदी छूट

उच्च दाब उपभोक्ता को मिलेगी 20 फीसदी छूट
  • बिजली टैरिफ लागू, बिजली दरों में कोई परिवर्तन नहीं, एफपीपीएएस से लोगों को होगा फायदा
  • उच्च दाब व निम्ब दाब उपभोक्ता के लिए बिजली दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है।
  • बिजली की ऊर्जा दर 6 रुपये प्रति यूनिट है तो उपभोक्ता को बिल में 28 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी।

समाचार प्रतिनिधि, जबलपुर| बिजली टैरिफ हाईटेेंशन लाइन के उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। अप्रैल माह से लागू नए टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ता पर बिजली कंपनी ने टाइम आॅफ डे (टीओडी) की व्यवस्था लागू की है।

इसमें दिन में बिजली की खपत पर 20 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली कंपनियों ने 24 मार्च 2024 से एक माह तक जारी होने वाले बिजली देयकों में फ्यूल एवं पाॅवर परचेस समायोजन सरचार्ज (एफपीपीएएस ) ऋणात्मक 4.27 फीसदी किया है।

बिजली मामलों के जानकार राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि एक अप्रैल 2024 से नया टैरिफ लागू हो गया है। इसमें बिजली टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि राहत मिली है। आयोग द्वारा नगरीय निकाय व पंचायतों द्वारा जल आपूर्ति व स्ट्रीट लाइट के लिए उपयोग होने वाली बिजली को छोड़कर किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता यथा घरेलू, वाणिज्यिक, दुकान, कार्यालय, उच्च दाब व निम्ब दाब उपभोक्ता के लिए बिजली दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

उपभोक्ताओं को यहाँ भी राहत-

बिजली कंपनियों द्वारा इस माह के शुरुआत में ही राहत देते हुए 24 मार्च 2024 से एक माह तक जारी होने वाले बिजली देयकों में फ्यूल एवं पाॅवर परचेस समायोजन सरचार्ज (एफपीपीएएस ) ऋणात्मक 4.27 प्रतिशत किया है।

इससे बिजली की ऊर्जा दर 6 रुपये प्रति यूनिट है तो उपभोक्ता को बिल में 28 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी। 300 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ता को 84 रुपये की राहत मिलेगी। इसके अलावा इस पर बिजली ड्यूटी में 12 प्रतिशत की राहत भी मिलेगी।

10 किलोवॉट से अधिक भार वालों को डीओडी लागू-

बिजली मामलों के जानकार राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि नए टैरिफ आदेश में दस किलोवाॅट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक संस्थान, दुकान, कार्यालय व सभी उद्योगों को टाइम ऑफ दी डे टैरिफ अनिवार्य हो गया है।

जिसके अनुसार सुबह छह बजे से नौ बजे तक व शाम पाँच बजे से रात्रि दस बजे को पीक ऑवर्स मानते हुए बिजली कंपनी बिजली खपत पर 20 फीसदी अतिरिक्त सरचार्ज लेगी। वहीं दिन के आठ घंटे सुबह 9 बजे से शाम पाँच बजे तक को सोलर घंटे मानते हुए कंपनी ने बिजली उपयोग करने पर 20 प्रतिशत की छूट देगी।

वहीं रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक बिजली उपयोग पर दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आयोग द्वारा कोई टैरिफ वृद्धि नहीं की गई है किंतु वास्तविक राजस्व आवश्यकता में मप्र पाॅवर जनरेटिंग कंपनी से प्राप्त सरप्लस राजस्व 1264 करोड़ को संज्ञान में लेने पर दो प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ घटाया जा सकता था, जिसे अनदेखा किया गया।

Created On :   2 April 2024 4:20 PM IST

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