मध्यप्रदेश में बड़ी कार्रवाई: जबलपुर हाईकोर्ट का रायसेन कलेक्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन, 25 हजार रुपये का वारंट जारी, 23 साल पुराने पारिवारिक संपत्ति मामले से जुड़ा है विवाद

जबलपुर हाईकोर्ट का रायसेन कलेक्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन, 25 हजार रुपये का वारंट जारी, 23 साल पुराने पारिवारिक संपत्ति मामले से जुड़ा है विवाद
  • मध्यप्रदेश में बड़ी कार्रवाई
  • जबलपुर हाईकोर्ट का रायसेन कलेक्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन
  • रायसेन कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रुपये का वारंट जारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। जबलपुर हाईकोर्ट ने शनिवार को रायसेन जिले के कलेक्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रुपये का वारंट जारी किया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने रायसेन में 23 साल पहले दिए गए रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में कलेक्टर को तलब किया था। लेकिन, हाईकोर्ट में कलेक्टर पेश नहीं हुए थे।

जबलपुर हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर के खिलाफ जारी किया वारंट

इस संबंध में कलेक्टर ने कोर्ट में जवाब भेजा था। इस जवाब पर न्यायालय ने आपत्ति जताते हुए उन्हें फटकार लगाई थी। इसके साथ ही डीजीपी को वारंट तामीली के आदेश जारी किए थे। बता दें, वर्तमान में अरूण कुमार विश्वकर्मा रायसेन जिले के कलेक्टर हैं।

बता दें, 22 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। वहीं, इसी दिन राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी कलेक्टर के आचरण पर जवाव देने के लिए हाईकोर्ट में आने के लिए तलब किया गया है।

दरअसल, यह पूरा मामला एक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित है। इस मामले में रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन न होने के चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर से जवाब मांगते हुए उन्हें 19 सितंबर को पेश होने के लिए तलब किया था। लेकिन, हाईकोर्ट में रायसेन कलेक्टर हाईकोर्ट हाजिर नहीं हुए थे। बल्कि उन्होंने हाईकोर्ट में न आने के लिए जवाब भेज दिया था।

23 साल पुराने पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा है मामला

इस जवाब में रायसेन कलेक्टर की ओर से कहा गया था कि हमने मामले में अपील दायर कर दी है। ऐसे न तो रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन किया जा सकता है और न ही कलेक्टर कोर्ट में हाजिर हो पाएंगे।

इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर के जवाब पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर के खिलाफ एक्शन लेते हुए वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें 22 सितंबर को पेश होने के लिए तलब किया है।

Created On :   21 Sept 2025 1:25 AM IST

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