Jabalpur News: फर्जी डिग्री से डाॅक्टर बनने वाले की अग्रिम जमानत हुई निरस्त

  • कोर्ट ने कहा- समाज में गलत संदेश जाएगा
  • रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ओर से आवेदक को आयुर्वेदाचार्य की कोई डिग्री जारी नहीं की गई थी।
  • फिलहाल, यह पता करना आवश्यक है कि फर्जी डिग्री किस मुद्रक से बनवाई थी।

Jabalpur News: अपर सत्र न्यायाधीश विवेक पटेल की अदालत ने फर्जी डिग्री से डाॅक्टर बनने के आरोपी जबलपुर निवासी शुभम अवस्थी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। आवेदक के विरुद्ध कोर्ट के निर्देश पर सिविल लाइन पुलिस द्वारा अपराध कायम किया गया है। गिरफ्तारी से बचने शुभम ने अदालत की शरण ली थी।

राज्य की ओर से एजीपी प्रमोद पांडे व आपत्तिकर्ता शैलेंद्र बारी की ओर से अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि अदालत के निर्देश पर तलब की गई केस डायरी के अवलोकन और पत्राचार से साफ हो गया है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ओर से आवेदक को आयुर्वेदाचार्य की कोई डिग्री जारी नहीं की गई थी।

चूंकि फर्जी डिग्री बनाकर डाॅक्टर होने का रुतबा हासिल किया गया, अत: अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह के गंभीर प्रकरण में किसी तरह की राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। फिलहाल, यह पता करना आवश्यक है कि फर्जी डिग्री किस मुद्रक से बनवाई थी।

स्कूली छात्रों को दी गई कानूनी जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को हितकारिणी हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्राम पंचायत सहजपुर, शहपुरा में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण की सचिव शक्ति वर्मा ने गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक साक्षरता शिविर, सहित अन्य विधिक सहायता संबंधी जानकारी दी। कार्यक्रम में शाला प्राचार्य देव द्विवेदी, शिक्षक एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

Created On :   7 May 2025 6:47 PM IST

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