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Jabalpur News: यूनिवर्सल सोम्पो को करना होगा ब्याज के साथ इलाज का भुगतान

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पॉलिसी में नियम के अनुसार इलाज का भुगतान देने के अनेक दावे लिखे होते हैं उसके बाद भी बीमित को इलाज के दौरान पूरा भुगतान नहीं किया गया। बीमित ने सारे तथ्य दिए उसके बाद भी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भुगतान नहीं किया। परेशान होकर मध्यप्रदेश जबलपुर गोरखपुर निवासी मंगीलाल चौपड़ा ने अधिवक्ता अरुण जैन के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया था।
वाद में कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना, सदस्य सुषमा पटैल, मनोज कुमार मिश्रा के समक्ष पक्ष रखा की पॉलिसी क्रमांक 2839/606/1512/00/000 उन्होंने कोरोना के पूर्व खरीदी थी और उसका प्रीमियम भी नियम के अनुसार जमा किया था। अचानक वे कोरोना के शिकार हो गए और उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा था। इलाज के दौरान बीमा कंपनी में कैशलेस के लिए मेल किया गया तो बीमा अधिकारियों ने आधा अधूरा बिल पास किया।
कंज्यूमर कोर्ट ने बीमित व बीमा कंपनी के तथ्यों का अध्ययन करने के बाद आदेश दिया है कि यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी को इलाज का पूरा भुगतान करना होगा और साथ ही 7 प्रतिशत राशि भी बीमा राशि के साथ देना होगा। इसके साथ 5 हजार रुपए मानसिक रूप से परेशान करने व वाद खर्च दो हजार रुपए भी देना होगा। यह राशि दो माह के अंदर देना होगा और भुगतान नहीं करने की स्थिति में एक लाख का जुर्माना व तीन वर्ष की सजा का आदेश पारित किया जाएगा।
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Created On :   5 Aug 2026 5:52 PM IST










