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बॉम्बे हाई कोर्ट: कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र को मुंबई पुलिस के तड़ीपार करने का नोटिस रद्द

- एक साल के लिए मुंबई से तड़ीपार करने के नोटिस को रद्द
- एक व्यक्ति के माध्यम से उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र को पुलिस के एक साल के लिए मुंबई से तड़ीपार करने के नोटिस को रद्द कर दिया है। इससे पहले अदालत ने छात्र के तड़ीपार पर आंतरिक रोक लगा दिया था। याचिका में दावा किया गया कि पुलिस ने एक व्यक्ति के माध्यम से उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए और उसे तड़ीपार करने का नोटिस भेज दिया।
न्यायमूर्ति एस. एम. मोडक की एकलपीठ के समक्ष छात्र सुरेश वसवराज खटकले की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक सरावगी और वकील अमित दुबे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील अशोक सरावगी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता कानून की पढ़ाई के साथ लोगों के हित के लिए कफ परेड पुलिस और मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) समेत सरकारी खामियों को उजागर करता है। पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक व्यक्ति की शिकायत पर कई मामले दर्ज किए।
पुलिस उसके सामाजिक काम से रोकने के लिए मुंबई से एक साल के लिए तड़ीपार करने के लिए नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस की जारी नोटिस को रद्द की जानी चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील को स्वीकार कर पुलिस के नोटिस को रद्द कर दिया।
Created On :   11 Aug 2025 8:43 PM IST