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बॉम्बे हाई कोर्ट: मुंबई के बाद अब पुणे में भी कबूतरों को दाना डालने के पीएमसी प्रतिबंध को चुनौती

- याचिका में सामाजिक संस्था की पीएमसी के कबूतरों को दाना डालने पर 500 रुपए के जुर्माने पर आपत्ति
- 13 अगस्त को मामले पर हो सकती है सुनवाई
Mumbai News. मुंबई के बाद अब पुणे में भी कबूतरों को दाना डालने के पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) के प्रतिबंध को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में सामाजिक संस्था शाश्वत फाउंडेशन द्वारा पीएमसी के कबूतरों को दाना डालने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने पर आपत्ति जताई गई है। 13 अगस्त को मामले की सुनवाई हो सकती है। पीएमसी ने मार्च 2023 में शहर के 20 चिन्हित स्थानों पर कबूतरों को दाना डालते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील हर्षद गरुड़ ने कहा कि पुणे में स्थिति मुंबई की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। दाना डालना बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पक्षियों को भोजन प्राप्त करने का अधिकार है। उचित सावधानियों और नियमित सफाई के साथ दाना डालने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बिना अपनी गतिविधियां जारी रख सकते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और राज्य पशु कल्याण बोर्ड ने पीएमसी को पत्र लिखकर कहा है कि यह प्रतिबंध कानून के अनुरूप नहीं है। इसके बावजूद पीएमसी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। अब तक पीएमसी ने कबूतरों को खाना खिलाने वालों से 55 हजार रुपए जुर्माना वसूला है।
पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जी.एस.कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ एस. डॉक्टर की पीठ ने मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के शहर में कबूतरों के दाना डालने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर कहा था कि यह मामला चिकित्सा और पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ा है, जिसके लिए विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता है। पीठ ने राज्य सरकार और बीएमसी को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अन्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का सुझाव दिया है, जिससे एक ऐसी व्यावहारिक प्रणाली तैयार की जा सके, जहां जन स्वास्थ्य से समझौता किए बिना कबूतरों को खाना खिलाया जा सके।
Created On :   11 Aug 2025 9:10 PM IST