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Mumbai News: विधायकों को रेलवे कूपन बुक सेट करना होगा जमा, करना होगा जमा

- विधायकों को रेलवे कूपन बुक सेट करना होगा जमा
- इतने किमी रेलवे यात्रा की अनुमति
Mumbai News. महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय इस्तेमाल किया हुआ रेलवे कूपन बुक सेट वापस जमा नहीं करने वाले विधायकों को लेकर कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। विधानमंडल सचिवालय ने विधायकों को 10 नवंबर 2025 तक रेलवे कूपन बुक सेट वापस जमा करने के लिए कहा है। उसके बाद विधानमंडल सचिवालय की ओर से रेलवे कूपन बुक सेट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह जमा करने के बाद ही विधायकों को नया रेलवे कूपन बुक सेट मिल सकेगा। विधानमंडल सचिवालय की ओर से इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। महाराष्ट्र विधानमंडल के सदस्यों को (रेलवे मुफ्त यात्रा) नियम 1965 के तहत राज्य अंतर्गत और राज्य के बाहर सफर करने की अनुमति होती है। इसके लिए विधायकों को तीन रेलवे कूपन बुक सेट दिया जाता है। विधायकों को इस रेलवे कूपन से यात्रा के बाद बुक सेट के इस्तेमाल की जानकारी विधानमंडल सचिवालय को देना होता है। लेकिन कई विधायक रेलवे कूपन बुक सेट जमा किए बैगर नया रेलवे कूपन बुक सेट मांग रहे हैं। इसके मद्देनजर विधानमंडल सचिवालय ने 31 अक्टूबर 2025 तक खत्म होने वाले रेलवे कूपन बुक सेट को 10 नवंबर 2025 तक जमा करना होगा। इसके बाद ही विधायकों को नया रेलवे कूपन बुक सेट उपलब्ध कराया जाएगा।
इतने किमी रेलवे यात्रा की अनुमति
राज्य में वर्तमान विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र के अंदर अथवा महाराष्ट्र के बाहर 30 हजार किमी तक रेलवे यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराया जाती है। इसके लिए प्रत्येक विधायकों को प्रत्येक 5 हजार रुपए का पीले रंग का तीन-तीन रेलवे कूपन बुक सेट दिया जाता है। वहीं पूर्व विधायकों को प्रति वर्ष 35 हजार किमी तक रेलवे में सफर की अनुमति होती है।
Created On :   29 Sept 2025 10:38 PM IST