खुलासा: मुंबई में पाकिस्तानी गोरी क्रीम के सिंडिकेट का भंडाफोड़, मुसाफिरखाना के दुकान से 4.60 लाख का माल जब्त

मुंबई में पाकिस्तानी गोरी क्रीम के सिंडिकेट का भंडाफोड़, मुसाफिरखाना के दुकान से 4.60 लाख का माल जब्त
  • दुकान मालिक गिरफ्तार, 8-10 अन्य सप्लायरों की तलाश जारी
  • बिना बिल-लाइसेंस के बेची जा रही थीं त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली संदिग्ध क्रीम और सीरम

Mumbai News. एमआरए मार्ग पुलिस की क्राइम डिटेक्शन टीम ने प्रतिबंधित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सौंदर्य प्रसाधनों के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दक्षिण मुंबई के मुसाफिरखाना इलाके में स्थित एक दुकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध मेड इन पाकिस्तान गोरी क्रीम और अन्य सौंदर्य प्रसाधन जब्त किए हैं। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 4,61,100 रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दुकान संचालक सद्दाम याकूब शेख(32) को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक धनेश सातारडेकर को एक मुखबिर से पुख्ता जानकारी मिली थी कि मुसाफिरखाना के अनिष चेंबर्स स्थित फरीन कलेक्शन में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधन धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देने के बाद एक संयुक्त टीम तैयार की गई, जिसमें कफ परेड स्टेशन के पीएसआई प्रशांत नेरकर, जे.जे. मार्ग के पीएसआई वसीम पटेल और कई पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम ने दुकान पर औचक छापेमारी की।

दुकान की तलाशी लेने पर आरोपी सद्दाम ने पुलिस के सामने भारी मात्रा में पाकिस्तानी क्रीम और साबुन का स्टॉक पेश किया। पुलिस ने जब इनसे जुड़े वैध दस्तावेज, बिल या बिक्री लाइसेंस की मांग की, तो आरोपी कोई भी कागज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने मौके से 433 गोरी व्हाइटनिंग क्रीम, 240 ब्यूटी क्रीम, 312 योको हर्बल क्रीम, 264 व्हाइटनिंग मिल्क एक्सट्रैक्ट क्रीम सहित जिया, अन्ना गोल्ड व फैजा ब्रांड के दर्जनों पाकिस्तानी साबुन और सीरम जब्त किए। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह यह माल मुंबई के ही अली भाई एके शॉप वाले और 8 से 10 अन्य सप्लायरों से मंगाता था। पुलिस अब इन सभी आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

बिना बिल-लाइसेंस के बेची जा रही थीं त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली संदिग्ध क्रीम और सीरम

ये उत्पाद भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, ये सौंदर्य प्रसाधन अप्रमाणित हैं और इनमें शामिल संदिग्ध केमिकल व तत्व इंसानी त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिस ने आरोपी सद्दाम, उसके मुख्य साथी अली भाई और अन्य सप्लायरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 123, 318(2), ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और विदेश व्यापार अधिनियम 1992 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

Created On :   15 July 2026 6:27 PM IST

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