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योजना से राहत: कुमार आशीर्वाद ने कहा - पहले फेज में 24,322 किसानों का कर्ज माफ, जिले में 62 हजार से ज्यादा को मिलेगा लाभ

Nagpur News. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना का लाभ जिले के 62 हजार से ज्यादा किसानों को मिलेगा। तीन चरणों में पात्र किसानों की सूची जारी होगी। पात्र किसानों की पहली सूची में 24,322 किसान शामिल हैं, जिनका 2-2 लाख रुपये तक का बकाया फसल कर्ज माफ होगा। 30 सितंबर 2025 तक जिन किसानों पर फसल कर्ज बकाया है और 31 मार्च 2026 तक जिन्होंने कर्ज का भुगतान नहीं किया है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। जिलाधीश कुमार आशीर्वाद ने यह जानकारी दी।
जिलाधीश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान जिलाधीश कुमार आशीर्वाद ने बताया कि जिन किसानों ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 तक फसल कर्ज लिया था और 31 मार्च 2026 तक उसका भुगतान नहीं किया है, ऐसे पात्र किसानों को 2-2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी मिलेगी। जिले में 62 हजार से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ होगा और पहली सूची में 24,322 पात्र किसान शामिल हैं। तीन चरणों में पात्र किसानों की सूची जारी होगी। जिन किसानों पर 2 लाख रुपये तक का फसल कर्ज बकाया है, उनका पूरा कर्ज माफ होगा। जिन किसानों पर 3 लाख रुपये का फसल कर्ज बकाया है, उन्हें पहले अतिरिक्त 1 लाख रुपये का भुगतान करना होगा, उसके बाद उन्हें 2 लाख रुपये की कर्जमाफी मिलेगी। अतिरिक्त कर्ज का भुगतान 31 मार्च 2027 तक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने नियमित रूप से कर्ज का भुगतान किया है, उन्हें 50 हजार रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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किसानों से पैसा लिया तो सेवा केंद्र बंद होगा
किसानों को आपले सरकार सेवा केंद्र में जाकर एफएलएसआर पोर्टल पर अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी। आपले सरकार सेवा केंद्र में यह पूरी प्रक्रिया निशुल्क होगी। किसानों को विशेष क्रमांक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एग्रीस्टॉक आईडी अपलोड करनी होगी। यदि किसी सेवा केंद्र ने इसके लिए किसानों से शुल्क लिया, तो उसका केंद्र रद्द कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिलाधीश कुमार आशीर्वाद ने किसानों से ऐसे सेवा केंद्रों की शिकायत करने की अपील की है।
अपात्र किसान अपील कर सकते हैं
जिलाधीश कुमार आशीर्वाद और जिला उपनिबंधक अजय कडू ने कहा कि विधायक, पार्षद, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, आयकरदाता (टैक्सपेयर) आदि कर्जमाफी के लिए पात्र नहीं हैं। जो किसान निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें कर्जमुक्ति योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अपात्र किसान तहसीलदार, कृषि अधिकारी और जिलाधीश के समक्ष अपील कर सकते हैं। अपात्र किसानों की सुनवाई होगी और उन्हें यह भी बताया जाएगा कि उन्हें किस कारण अपात्र घोषित किया गया।
Created On :   31 July 2026 8:34 PM IST







