मकोका लगाने पर फैसला: अवैध आईवीएफ सेंटरों में महिलाओं के अंडाणुओं की तस्करी रोकने के लिए बनेगी विशेष टास्क फोर्स

अवैध आईवीएफ सेंटरों में महिलाओं के अंडाणुओं की तस्करी रोकने के लिए बनेगी विशेष टास्क फोर्स
  • विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले मकोका लगाने पर फैसला
  • महिलाओं के अंडाणुओं की तस्करी
  • अवैध आईवीएफ सेंटरों में रोकने के लिए बनेगी विशेष टास्क फोर्स

Mumbai News. राज्य में बिना अनुमति संचालित हो रहे आईवीएफ सेंटरों, महिलाओं के अंडाणुओं (ओवम) की अवैध तस्करी और सरोगेसी के नाम पर हो रहे कथित गोरखधंधे को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने राज्यभर में बिना अनुमति चल रहे आईवीएफ सेंटरों का मुद्दा उठाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब महिलाओं को पैसों का लालच देकर उनके अंडाणु निकाले जा रहे हैं और उनकी अवैध तस्करी की जा रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है। जहां-जहां शिकायतें और मामले सामने आए हैं, वहां एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही पूरे राज्य में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

निगरानी के लिए बनाया गया विशेष सेल, फ्लाइंग स्क्वॉड भी सक्रिय

स्वास्थ्य मंत्री आबिटकर ने बताया कि अवैध आईवीएफ केंद्रों और महिलाओं के अंडाणुओं की तस्करी पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग में एक विशेष सेल का गठन किया गया है। इसके अलावा राज्यभर में फ्लाइंग स्क्वॉड भी तैनात किए गए हैं, जो संदिग्ध केंद्रों पर अचानक निरीक्षण कर कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं के शोषण और गैरकानूनी प्रजनन तकनीकों के दुरुपयोग पर पूरी तरह अंकुश लगाना है।

पुणे में बनेगा स्वतंत्र टास्क फोर्स

प्रकाश आबिटकर ने कहा कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुणे में एक स्वतंत्र टास्क फोर्स गठित की जा रही है। यह टास्क फोर्स पूरे राज्य में आईवीएफ सेंटरों, सोनोग्राफी केंद्रों और प्रजनन तकनीक से जुड़े संस्थानों की लगातार मॉनिटरिंग करेगी। संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले सरकार इस प्रकार के अपराधों में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसे कड़े कानून लागू किए जा सकते हैं या नहीं, इस पर निर्णय लेगी। यदि कानूनी राय अनुकूल रही तो महिलाओं के अंडाणु तस्करी में शामिल गिरोहों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बदलापुर में गरीब महिलाओं को पैसों का लालच देकर निकाले जा रहे थे अंडाणु

स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि बदलापुर में एक महिला के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 18 हजार से 25 हजार रुपये का लालच देकर उनके अंडाणु निकाले जा रहे थे और उनका अवैध कारोबार किया जा रहा था। मंत्री आबिटकर ने कहा कि राज्य में आईवीएफ उपचार और सिजेरियन डिलीवरी की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार नई नियमावली तैयार कर रही है।

Created On :   1 July 2026 9:51 PM IST

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