Nagpur News: मिनट्स की राह न देखें, तत्काल कार्यवाही करें, अन्यथा विभाग जिम्मेदार - समय सेे पहले दे जानकारी

मिनट्स की राह न देखें, तत्काल कार्यवाही करें, अन्यथा विभाग जिम्मेदार - समय सेे पहले दे जानकारी
  • मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर विभाग को सतर्कता की चेतावनी
  • विभागों को जारी की एसओपी, समय सेे पहले दे जानकारी
  • समय पर दे प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण के जवाब

Nagpur News. आगामी 8 दिसंबर से विधानमंडल का नागपुर अधिवेशन शुरू होगा। अधिवेशन में मंत्रालयीन विभागों को कामकाज संबंधी सतर्कता की चेतावनी देते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभागों से कहा है कि अनेक बार मुख्यमंत्री या मंत्री द्वारा सभागृह में निवेदन करने, सभागृह के पटल पर जानकारी रखने अथवा तत्काल कार्यवाही करने या विधानमंडल में बैठक लेने का आवश्वासन दिया जाता है। ऐसे समय मंत्रालयीन विभागों द्वारा विधानमंडल के मिनट्स का इंतजार न करते हुए संज्ञान लेकर समय में कार्यवाही करना आवश्यक है। ऐसी तत्काल की जाने वाली कार्यवाही में विलंब होने पर संबंधित विभाग जिम्मेदार होगा।

कई बार मुख्यमंत्री या मंत्री कई महत्वपूर्ण विषयों पर जवाब देते समय सदस्यों के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही या बैठक लेने का आश्वासन देते हैं। कई बार अधिवेशन समाप्त होने के पहले यह कार्यवाही करना आवश्यक होता है, लेकिन विभागों से समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है। ससंदीय कार्य विभाग के सचिव सतीश वाघोले ने 28 नवंबर को जारी आदेश में कहा है कि सभागृह में दिए गए आश्वासनों पर विधानमंडल के मिनट्स की राह देखे बिना तत्काल कार्यवाही करना ‌आ‌वश्यक है, अन्यथा संबंधित विभाग को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

समय पर दे प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण के जवाब

ससंदीय कार्य विभाग के आदेश में विभागों को सूचनाएं जारी कर उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि विधानमंडल सचिवालय के क्यूआईएस संगणक प्रणाली द्वारा ऑनलाइन पद्धति से विभागों को प्राप्त होने वाले तारांकित, अतारांकित प्रश्नों को जवाव परिपूर्ण तरीके व निश्चित नमूने में पेश किए जाए। ये जवाब निश्चित समयावधि में दिए जाए। इस तरह के अनेक मामले सामने आए, जब मंत्रियों को लिखित जवाब नहीं मिलने पर उस प्रश्न को सुरक्षित रखने पड़े। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर सवाल दागने का मौका मिला है। यहीं नहीं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी इसी तरह की पेचिदगियों का सामना करना पड़ा। अपने आदेश में सचिव ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 97, स्थगन प्रस्ताव, नियम 93 द्वारा दी गई सूचनाओं पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही विधानमंडल सचिवालय की सूचना के अनुसार अधिवेशन समाप्ति के पहले पूरे करने के निर्देश दिए हैं।

Created On :   1 Dec 2025 7:43 PM IST

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