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सुप्रीम कोर्ट: उद्धव गुट को दी चेतावनी, कहा - गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं की जाएगी बर्दाश्त

New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रहे विवाद के मामले पर सुनवाई के दौरान उद्धव गुट पर नाराजगी जाहिर करते हुए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी न करने की सलाह दी। उद्धव गुट की ओर से कुछ ऐसे बयान दिए थे, जिससे जाहिर होता है कि कोर्ट इस मामले का जल्द निपटारा नहीं कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उद्धव गुट को ऐसे बयान न देने की चेतावनी दी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए जुलाई की तारीख तय की है।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ उद्धव ठाकरे द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके साथ ही सुनील प्रभु द्वारा दायर अन्य याचिका भी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें शिंदे गुट के सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया।
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कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो उद्धव गुट के अधिवक्ता देवदत्त कामत ने खंडपीठ से अनुरोध किया कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले आप अपने लोगों को मीडिया में जाकर ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान देने से रोकें, जिनमें यह कहा जा रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का फैसला नहीं कर रहा। मुख्य न्यायाधीश ने उद्धव गुट को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने शब्दों का सावधानी से इस्तेमाल करें। इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए जुलाई की तारीख तय की है।
Created On :   15 May 2026 6:55 PM IST












