4 साल की मासूम को बनाया था हवस का शिकार, अब मरते दम तक जेल में भुगतो सजा, 25 हजार का जुर्माना भी 

4-year-old innocent was made a victim of lust, now he dies in jail till death, even a fine of 25 thousand
4 साल की मासूम को बनाया था हवस का शिकार, अब मरते दम तक जेल में भुगतो सजा, 25 हजार का जुर्माना भी 
4 साल की मासूम को बनाया था हवस का शिकार, अब मरते दम तक जेल में भुगतो सजा, 25 हजार का जुर्माना भी 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । चार साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले 50 साल के अधेड़ को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई जो उसे आखिरी सांस तक जेल में भुगतना होगी। अजा-जजा के विशेष न्यायधीश व्हीपी सिंह की अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जो अपील अवधि के बाद प्रतिकर के रूप में पीडि़त परिवार को देना होगा।
मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया 
अभियोजन के अनुसार बरेला के गौर पुलिस चौकी क्षेत्रातंर्गत ग्राम खमरिया निवासी 50 वर्षीय बालकिशन उर्फ कन्हैया पटेल  9 मई  2017 की सुबह 9.30 बजे मोहल्ले की एक चार वर्षीय मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कृत्य किया। पीडि़ता रोते हुए अपने घर पहुंची और उसने घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। पीडि़त माँ ने अपने देवर के साथ जाकर शिकायत गौर चौकी में की, जहाँ पूरी प्रक्रिया के बादआरोपी के खिलाफ दुराचार व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रकरण के ट्रायल के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने चिकित्सकीय व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
हुई डीएनए जाँच, रिपोर्ट पॉजीटिव आई
इस मामले की शिकायत मिलते ही पीडि़त बच्ची को तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए एल्गिन अस्पताल भेजा गया। इसके बाद 23 मई 2017 को आरोपी का भी मुलाहिजा कराया गया। डीएनए कराने उसका ब्लड सैम्पल लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा गया। वहां से रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर 4 जुलाई को कोर्ट में चालान पेश किया गया था।
 

Created On :   20 Sep 2019 2:26 PM GMT

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