पट्टे में मिली आदिवासियों की 54 एकड़ जमीन बेची
डिजिटल डेस्क जबलपुर। कटनी जिले के ग्राम करौंदी, कुठिया, महगवाँ और गढौहा में आदिवासियों को मिली पट्टे की 54 एकड़ शासकीय जमीन को षड्यंत्र पूर्वक सस्ते दामों पर खरीदने के बाद जमीन का नामांतरण कराकर उसे बेचे जानेे के मामले की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन 3 तहसीलदार व 4 पटवारियों सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
इस संबंध में ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि आदिवासियों को 54 एकड़ शासकीय जमीन पट्टे पर दी गई थी जो कि भूदान धारक व अहस्तांतरणीय भूमि थी। इस जमीन को वर्ष 2008 में टॉप ग्रेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रतिनिधि रमेश सिंह ने क्रय की थी। यह सौदा तत्कालीन पटवारियों व तहसीलदारों की मिलीभगत से कौंडिय़ों के दाम हुआ था। उक्त जमीन का नामांतरण कराए जाने के दौरान तहसीलदार एसके गर्ग, आरपी अग्रवाल तथा आरबी द्विवेदी द्वारा अभिलेखों की जाँच किए बगैर ही शासकीय पट्टे की भूमि को कलेक्टर की अनुमति के बगैर ही नामांतरण कर दिया गया था। वहीं तत्कालीन पटवारी नत्थूलाल राव, संतोष दुबे जूनियर, संतोष दुबे सीनियर व महगवाँ के तत्कालीन पटवारी सुखदेव सिंह भवेदी ने शासकीय दस्तावेजों में नए भू-स्वामी का नाम दर्ज कर दिया था। इस मामले में तत्कालीन तहसीलदारों व पटवारियों ने अवैध लाभ अर्जित करने की नीयत से जमीन का विक्रय और नामांतरण किया था। जाँच उपरांत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी एवं 7सी अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Created On :   26 July 2022 11:05 PM IST