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मकानों की तलाशी ली, तो पकड़ी गई 65 लीटर कच्ची शराब

डिजिटल डेस्क जबलपुर। अवैध शराब बेचने और बनाने वाले शहर के कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। जिनमें कुचबंदिया मोहल्ला तो ऐसा है कि जहाँ कई घरों में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने का काम होता है। आबकारी टीम को यहाँ कार्रवाई करने के लिये भारी मशक्कत करनी पड़ती है। शुक्रवार को टीम गठित की गई और घेराबंदी करते हुए, घरों की तलाशी ली गई। इस दौरान 65 लीटर से ज्यादा हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। कार्रवाई में 4 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किये गये हैं।
आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मरावी के नेतृत्व में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कुचबंदिया मोहल्ला में सामूहिक रूप से टीम बनाकर दबिश की कार्यवाही की गई। मकानों की तलाशी में 65 बल्क लीटर हाथभट्टी मदिरा तथा 300 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान आरोपी बबलू कुचबंदिया, कल्पना कुचबंदिया, निशा कुचबंदिया व एक अन्य के िखलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी बबलू को िगरफ्तार कर जेल भेज िदया गया है। कार्यवाही के दौरान रामजी पाण्डे, जीडी लाहौरिया, गिरिजा धुर्वे, नीरज दुबे, श्वेता सिंह, रविशंकर यादव, सुधीर मिश्रा आदि की उपस्थिति रही।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।