मोबाइल चोरी पर अपराध दर्ज, यौन अत्याचार मामले में आरोपी को तीन साल दस माह की कैद

Accused in sexual atrocity case imprisoned for three years and ten months
मोबाइल चोरी पर अपराध दर्ज, यौन अत्याचार मामले में आरोपी को तीन साल दस माह की कैद
खामगांव मोबाइल चोरी पर अपराध दर्ज, यौन अत्याचार मामले में आरोपी को तीन साल दस माह की कैद

डिजिटल डेस्क, खामगांव | अज्ञात चोर ने मोबाइल चोरी करने की घटना स्थानीय चांदमारी परिसर के डा. बाबासाहेब आंबेडकर वसतीगृह में बुधवार को घटी। मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र निखिल रमेश सावले (१७) निवासी ढोरपगांव, डा. बाबासाहेब आंबेडकर वसतीगृह में मोबाइल कीमत ४ हजार  रू चार्जिंग में लगाकर बाहर पानी पीने गया था। वापस लौटने पर उस जगह मोबाइल नजर नहीं आया। इसकी शिकायत उसने शहर पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा ३७९ के तहत अपराध दर्ज किया है।

यौन अत्याचार मामले में आरोपी को तीन साल दस माह की कैद

उधर मुह बोली बहन की नाबालिग लड़की पर यौन अत्याचार करने के मामले में आरोपी को तीन साल दस माह की कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला खामगांव न्यायालय ने बुधवार को दिया। शिकायतकर्ता पीडित तहसील अंजनगांव सुर्जी जिला अमरावती ने शेगांव शहर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत बनुसार, मुंह बोले मामा ने उसकी पत्नी, पिड़िता एवं उसके छोटे भाई को शिर्डी, त्र्यंबकेश्वर, शेगांव दर्शन के लिए ले गया था। इस दौरान हर जगह लाॅज पर मुकाम के समय आरोपी श्रीकिसन राठी ने पीडिता पर लैंगिक अत्याचार किया। ४ जून सन् २०१८ को शेगांव शहर के राजश्री लाॅज में आरोपी ने लैंगिक अत्याचार किया तथा उसके मर्जी के खिलाफ बार-बार जबरन शारीरिक अत्याचार किया। आरोपी की पत्नी स्मृती राठी ने उसे ऐसा करने में मदद की, एेसी शिकायत दी थी। शिकायत पर शेगांव शहर पुलिस ने आरोपी श्रीकिसन राठी के खिलाफ धारा ३७६, २ एन एफ ३४ एवं पोस्को के तहत अपराध दर्ज किया था। जांच पूर्ण कर पुलिस ने दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोपी श्रीकिसन राठी को  अपराध दर्ज होते ही गिरफ्तार किया गया 

था। तबसे आरोपी कारागृह में था। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायालय में हुई। उक्त धारा में अपराध साबित न होने से धारा ३५४ के तहत सजा सुनाई गई। सरकार पक्ष की ओर से दस गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसमें पीड़िता, उसका भाई एवं वैद्यकीय अधिकारी तथा जांच अधिकारी निखिल फटिंग की गवाही महत्व की रही।
 

Created On :   15 April 2022 6:00 PM IST

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