भू माफिया को फायदा पहुंचाने हो रही नए मास्टर प्लान की कार्रवाई!

Action is being taken for the new master plan to benefit the land mafia!
भू माफिया को फायदा पहुंचाने हो रही नए मास्टर प्लान की कार्रवाई!
भू माफिया को फायदा पहुंचाने हो रही नए मास्टर प्लान की कार्रवाई!

भोपाल के नए मास्टर प्लान की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में आरोप, हाईकोर्ट से मांगा सरकार से जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
भोपाल के मास्टर प्लान 2031 को लेकर सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि भू-माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार जल्दबाजी में इस कार्रवाई को पूरा करना चाहती है। याचिका में उठाए गए मुद्दों को संजीदगी से लेते हुए चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अंजुली पालो की युगलपीठ ने सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
भोपाल सिटीजन फोरम की ओर से दायर इस याचिका में आरोप है कि कोरोना कॉल की वजह से मार्च और अप्रैल माह में मास्टर प्लान को लेकर जारी अधिसूचनाएं सरकार ने निरस्त कर दीं थी, लेकिन शहर में दस दिनों का कफ्र्यू होने के बाद भी सरकार ने तीसरी बार दावे-आपत्तियां बुलाने नई अधिसूचना जारी कर दी। जिस समिति को दावों और आपत्तियों का निराकरण करना है, उसमें महापौर, जनपद अध्यक्ष, बीडीए अध्यक्ष और 253 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंच ही नहीं हैं क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इतना ही नहीं, नए मास्टर प्लान में भोपाल के 6 हजार वर्ग किमी के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 10 हजार किया जा रहा, जिसमें झील का कैचमेंट एरिया और जंगल का ग्रीन जोन भी आ रहा है। आवेदकों का दावा है कि नेशनल टाईगर कंजरवेशन अथॉरिटी ने भी नए मास्टर प्लान को लेकर मुख्य सचिव को आपत्ति दी थी। इन सबके बाद भी कार्रवाई को जारी रखना अवैधानिक है।
मामले पर बुधवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, अधिवक्ता रोहित जैन व राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव हाजिर हुए।
 

Created On :   27 Aug 2020 8:20 AM GMT

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