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मिलावटखोरी - वजय कुकरेजा पर एनएसए की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने खटीक मोहल्ला थाना कोतवाली निवासी 48 वर्षीय विजय कुकरेजा के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर विजय कुकरेजा के विरुद्ध कार्यवाही की है। प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अनुश्री कॉलेज के पास विजय कुकरेजा की ट्रेडिंग कंपनी मिलावटी घी बनाती है, पुलिस ने दबिश देकर इसके पास से बड़ी मात्रा में अलग-अलग ब्रांड के नाम से नकली रूप से बनाया गया घी जब्त भी किया है। विजय कुकरेजा अवैध बिजली कनेक्शन से कारखाना चलाते भी पाया गया था। कारखाने से घी एवं अपदृव्यों के रूप में प्रयुक्त हो रहे सोयाबीन तेल व वनस्पति के नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिये थे जो जाँच के बाद अमानक व मिलावटी पाये गये। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। प्रकरण में एनएसए की कार्यवाही की गई है।
मसाले के सैम्पल लिए - खाद्य सुरक्षा विभाग ने करमेता स्थित तुलसी गृह उद्योग मसाला फैक्ट्री से तुलसी ब्रांड के हल्दी पावडर, धनिया पावडर, मिर्ची पावडर के नमूने लिये हैं। कार्रवाई एसडीएम पाटन आशीष पांडे के नेतृत्व में की गई।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।