घर खाली करने के नोटिस के बाद हाईकोर्ट पहुंचे एयर इंडिया कर्मचारी, अंतरिम राहत देने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने घर खाली करने का नोटिस दिए जाने के खिलाफ एयर इंडिया के कर्मचारी संगठन की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार, एयर इंडिया सहित अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि हम इस याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करेंगे। इसलिए फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं जारी करेंगे।शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। याचिका के मुताबिक कर्मचारियों को मुंबई के साताक्रुज पूर्व के कालीना इलाके में स्थित एयर इंडिया के स्टाफ क्वाटर को खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि जुलाई 2022 तक घर खाली नहीं किए गए तो बाजार भाव से दोगुना किराया वसूलने के साथ ही कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस नोटिस को एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियरिंग सेवा से जुड़े कर्मचारियों के संगठन ने अधिवक्ता अशोक शेट्टी के माध्यम से कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान एयर इंडिया की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए समय दिया जाए। इस पर कर्मचारी संगठन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शेट्टी ने खंडपीठ से मामले में अंतरिम राहत के तौर पर घर खाली करने को लेकर दी गई नोटिस पर रोक लगाने का आग्रह किया। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को कर रहे हैं इसलिए फिलहाल अंतरिम राहत का आदेश जारी नहीं कर सकते। लेकिन अगली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार, एयर इंडिया अन्य प्रतिवादी अपना हलफननामा दायर करें।
Created On :   1 July 2022 9:22 PM IST