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अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिला सत्र न्यायालय ने उस आरोपी को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया, जिस पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के बाद उससे दुराचार करने का आरोप है। हाईकोर्ट द्वारा लड़की के नाना की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए गए निर्देश पर पीडि़ता को जबलपुर पुलिस ने गोवा से बरामद किया था। पाक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 9 अक्टूबर 2019 को बरगी में रहने वाले कृषक ने अपनी नातिन के गाँव के ही आशीष पटेल द्वारा अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। 13 पेशियों के बाद भी लड़की के न पकड़े जाने पर हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए कड़े रुख के बाद जबलपुर पुलिस ने बीते 20 जून को पीडि़ता को गोवा से बरामद किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी आशीष पटेल को कोर्ट में पेश किए जाने पर अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजने के आदेश दिए। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।
Created On :   26 Jun 2020 2:52 PM IST