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मप्र: सिंधिया परिवार के करीबी बालेंदु शुक्ल कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता

हाईलाइट
- सिंधिया परिवार के करीबी बालेंदु शुक्ल कांग्रेस में शामिल
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कभी सिंधिया परिवार के करीबी रहे पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री व मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। शुक्ल अब तक भाजपा में थे।राजधानी के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को शुक्ल ने कमल नाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। कमल नाथ ने 74 वर्षीय शुक्ल को सदस्यता रसीद सौंपी। इस मौके पर पूर्व मंत्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, लाखन सिंह, डॉ. गोविंद सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे।
Madhya Pradesh: BJP leader & former state minister Balendu Shukla joins Congress in presence of former Chief Minister Kamal Nath in Bhopal. pic.twitter.com/5vE0H0WTMk
— ANI (@ANI) June 5, 2020
शुक्ल सिंधिया राजघराने के करीबियों में गिने जाते रहे हैं। प्रदेश की सियासत में शुक्ल को माधवराव सिंधिया का प्रतिनिधि माना जाता था। माधवराव के निधन के बाद शुक्ल की सिंधिया परिवार से दूरियां बढ़ीं और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, मगर हार गए। इसके बाद शुक्ल भाजपा में चले गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद शुक्ल ने अब भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।