ग्राम पंचायत के सरपंच को पद से बर्खास्त करने पर रोक - राज्य शासन, सिवनी कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को नोटिस

Ban on dismissal of Sarpanch of Gram Panchayat
ग्राम पंचायत के सरपंच को पद से बर्खास्त करने पर रोक - राज्य शासन, सिवनी कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को नोटिस
ग्राम पंचायत के सरपंच को पद से बर्खास्त करने पर रोक - राज्य शासन, सिवनी कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने सिवनी जिले की ग्राम करकोटी के सरपंच को पद से बर्खास्त किए जाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने राज्य सरकार, सिवनी कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। सिवनी की ग्राम करकोटी के निर्वाचित सरपंच सालिकराम राहंगडाले की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कोरोना काल में गाँव में एक व्यक्ति द्वारा विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। उस व्यक्ति के खिलाफ ग्राम पंचायत ने पाँच हजार रुपए जुर्माना लगाया और उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में सिवनी जिला पंचायत के सीईओ ने उन्हें शोकॉज नोटिस दिया कि सरपंच की मौखिक अनुमति से विवाह समारोह आयोजित किया गया था। नोटिस के जवाब में बताया कि सरपंच द्वारा विवाह समारोह के लिए मौखिक अनुमति नहीं दी गई। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई की गई। इसके बाद भी सीईओ जिला पंचायत ने उन्हें 4 जून 2021 को पद से बर्खास्त कर दिया। अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा और शिवम शर्मा ने तर्क दिया कि निर्वाचित सरपंच को पद से बर्खास्त करने का अधिकार कलेक्टर को है। सीईओ जिला पंचायत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने सरपंच को पद से बर्खास्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
 

Created On :   2 July 2021 4:47 PM IST

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