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नौकरी दिलाने के नाम पर सवा लाख की ठगी का मामला

डिजिटल डेस्क सतना। नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1 लाख 25 हजार रूपए की ठगी करने वाली ननि कर्मचारी साक्षी शुक्ला की जमानत खारिज कर अदालत ने जेल भेज दिया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पूर्णिमा सिंह की अदालत ने सिटी कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा प्रस्तुत चालान पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ हुकुमचन्द्र निरंजन ने पक्ष रखा।
ये है मामला
पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 28 जुलाई 2020 को राजेन्द्र नगर गली नंबर-11 में आरोपिया साक्षी शुक्ला ने राकेश कुमार चौधरी से 50 हजार रूपए और पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा निवासी घूरडांग से 75 हजार रूपए लिया। फरियादियों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारी सुरेश विश्वकर्मा और सतेन्द्र सिंह ने कहा कि साक्षी शुक्ला नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं, वह नौकरी दिला सकती हैं। इस पर फरियादी राकेश चौधरी ने 50 हजार रूपए और पुष्पेंद्र कुशवाहा ने 75 हजार रूपए साक्षी शुक्ला को नौकरी दिलवाने के लिए दे दिया। नौकरी न लगने पर फरियादियों ने अपने रूपए वापस मांगे नहीं मिलने पर थाना सिटी कोतवाली में आरोपिया के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई। थाना पुलिस ने भादवि की धारा 420 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपिया को नोटिस देकर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। आरोपिया की ओर से मामले में जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की गई। अदालत ने जमानत याचिका की सुनवाई कर मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए खारिज कर दिया और आरोपिया को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
Created On :   25 Jan 2022 3:19 PM IST