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Satna News: चेक बाउंस में 6.92 लाख का प्रतिकर और एक साल की जेल

- चेक बाउंस के बाद राशि नहीं दिए जाने पर प्रकरण अदालत में प्रस्तुत किया गया।
Satna News: सोने-चांदी के आभूषण के भुगतान के लिए जारी चेक के बाउंस हो जाने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रेनू यादव की अदालत ने आरोपी धीरज सिंह पिता शिवबालक सिंह पटेल निवासी बिहटा पर 6 लाख 92 हजार 2 सौ रुपए का प्रतिकर निर्धारित किया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने पक्ष रखा।
परिवादी रामनाथ सोनी के अधिवक्ता ने बताया कि परिवादी सोने-चांदी का व्यवसाय करता है, जिसकी दुकान मुख्त्यारगंज में है। आरोपी ने 30 जुलाई 2017 को 4 लाख रुपए मूल्य के गहने खरीदे थे और भुगतान के लिए चेक जारी किया था, जिसे बैंक ने अपर्याप्त निधि होने से बाउंस कर दिया।
चेक बाउंस के बाद राशि नहीं दिए जाने पर प्रकरण अदालत में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने (प्रतिकर) की सजा से दंडित किया है।
Created On :   16 Sept 2025 2:27 PM IST