Satna News: कोर्ट से विभागीय कार्यवाही के आदेश के बाद विद्युत कंपनी का जेई निलंबित

कोर्ट से विभागीय कार्यवाही के आदेश के बाद विद्युत कंपनी का जेई निलंबित
  • 12 सितंबर को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कनिष्ठ यंत्री को मोबाइल द्वारा सूचित किया गया
  • न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए कनिष्ठ यंत्री के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश एमडी को दिए थे।

Satna News: पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उचेहरा के बिहटा वितरण केंद्र में पदस्थ जेई सतीश पटेल को कंपनी की एमडी संपदा सराफ ने निलंबित कर दिया है। न्यायालयीन आदेशों की लगातार उपेक्षा करने पर विद्युत कंपनी के मामलों की स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सदाशिव दांगौड़े ने जेई के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किए जाने का आदेश दिया था। इसी आदेश के परिपालन में निलंबन की कार्यवाही की गई है।

क्या है पूरा मामला

एजीपी बीके त्रिपाठी के मुताबिक विद्युत कंपनी ने अर्जुन कुम्हार के विरुद्ध विद्युत चोरी पर विद्युत अधिनियम की धारा 138 का प्रकरण दर्ज किया था। इसी मामले में आरोपी की ओर से जमानत आवेदन 11 सितंबर को प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही कनिष्ठ यंत्री ने आरोपी के अधिवक्ता को जमानत आवेदन पर प्रतिवेदन दे दिया, जिसे कोर्ट ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत होना नहीं माना और 12 सितंबर की तारीख प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत कर दी।

12 सितंबर को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कनिष्ठ यंत्री को मोबाइल द्वारा सूचित किया गया और दोपहर बाद प्रतिवेदन नहीं दिए जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किए जाने की चेतावनी भी दी गई। बावजूद इसके कनिष्ठ यंत्री ने प्रतिवेदन पेश नहीं किया, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए कनिष्ठ यंत्री के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश एमडी को दिए थे।

Created On :   17 Sept 2025 2:00 PM IST

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